दो दुष्कर्मियों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज
बौंली, बामनवास। श्रद्धा ओम त्रिवेदी। सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दो अलग-अलग मामलों में नाबालिकग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी पिंटू उर्फ अविनाश प्रजापत निवासी छारोदा थाना कुंडेरा एवं जुगल किशोर बैरवा निवासी जीवद थाना बाटोदा का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में पीड़ित पिता ने मामला दर्ज कर बताया था कि 16 जून 2023 की रात्रि को सभी परिवार घर की छत पर सो रहे थे जब मैं रात्रि 3:00 बजे पेशाब करने उठा तो मेरी नाबालिकग पुत्री नजर नहीं आई मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी नाबालिग पुत्री को पिंटू उर्फ अविनाश अपहरण कर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी को 29 जुलाई 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है। एक दूसरे मामले में पीड़ित पिता ने जिले के एक थाने मे मामला दर्ज कर बताया था कि 21 अगस्त 2022 की रात्रि को मैं व मेरे बच्चे और मेरी नाबालिग पुत्री भोजन करके सो रहे थे जब प्रातः 5:00 बजे उठा तो पुत्री नहीं मिली सभी जगह तलाश किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी जुगल किशोर बैरवा को 28 अगस्त 2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।