अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
बौंली। सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी सुरेंद्र कुमार बैरवा निवासी सेवती खुर्द थाना खंडार का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़ित राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज कर बताया था कि 7 जुलाई 2023 को प्रातः 8:00 बजे मेरी नाबालिग पुत्री अपनी दादी से फीस जमा कराने के लिए कह कर गई थी लेकिन वह वापस नहीं लोटी मालूम करने पर वह विद्यालय में भी नहीं पहुंची सब जगह तलाश किया। उसकी जन्म तिथि 3 अगस्त 2006 है मुझे शक है कि मेरी नाबालिग पुत्री को आरोपी सुरेंद्र बैरवा बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी को 14 जुलाई 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।