बालक से कुकर्म के आरोपी की जमानत खारिज


बालक से कुकर्म के आरोपी की जमानत खारिज

बौंली, बामनवास। श्रद्धा ओम त्रिवेदी। सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग बालक के साथ कुकर्म करने के आरोपी हंसराज गुर्जर निवासी श्यामपुर थाना मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़ित व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि नाबालिग बालक के साथ जिले के एक थाने में पीड़ित पिता ने उपस्थित होकर मामला दर्ज करा कर बताया था कि 23 जून 2022 को करीब 9:00 बजे मेरा छोटा लड़का जिसकी उम्र करीब 7 वर्ष है वह हमारे पड़ोसी के घर जा रहा था इसी दौरान मेरे पुत्र को आरोपी हंसराज गुर्जर पड़कर खुद के घर ले गया एवं उसके साथ गलत काम किया व उसे बंद करके रखा मेरा लड़का चिल्लाया तो विकास मीणा ने जाकर मेरे बच्चे को छुड़ाया फिर मेने आकर देखा तो मेरे बालक के मलद्वार से खून आ रहा था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 342, 377, व 5/6 पोक्सो एक्ट एवं 3-(VA) अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर जांच सवाई माधोपुर सीओ राजवीर सिंह के सुपुर्द की गई जांच अधिकारी ने अनुसंधान के बाद आरोपी को मात्र 24 घंटे मैं ही 24 जून 2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now