सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खार


बौंली, बामनवास‌। सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक नाबालिग पीड़िता से सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी रेख सिंह जाटव निवासी मोहचाकापुरा थाना पीलोदा, गंगापुर सिटी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। राज्य सरकार व पीड़िता की ओर से पेरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में पीड़ित पिता ने मामला दर्ज कर बताया था कि 6 अप्रैल 2024 को मेरी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री बिना बताए कहीं चली गई जिसको मैंने काफी तलाश किया लेकिन वह नहीं मिला मुझे आशंका है कि शायद उसे कोई बहला फुसला कर ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी रेख सिंह जाटव को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।


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