दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत खारिज

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बौंली। सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी रवि कुमार बैरवा निवासी गंभीरा थाना मलारना डूंगर का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया की जिले के एक थाने में पीड़िता के भाई ने मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि 1 अप्रैल 2024 को रात्रि के करीब 10:00 बजे हम सभी परिवार भोजन करके घर में सो रहे थे तभी आरोपी रवि कुमार बैरवा निवासी गंभीरा भाडौती आया एवं मेरी नाबालिग बहन को बहला फुसलाकर ले गया जिसकी हमने सभी जगह तलाश की नहीं मिलने पर मामला दर्ज कराया है मेरी बहन की जन्मतिथि 1 जुलाई 2008 है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी रवि कुमार को 3 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।


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