बौंली, बामनवास। सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय की विशेष न्यायाधीश सुश्री मीनाक्षी जैन ने दो अलग-अलग मामलों में नाबालिग पीड़ितों से घर में घुसकर एवं अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अजय मीणा निवासी हजाम खेड़ी थाना रवांजना डूंगर का एवं दूसरे मामले में विमल योगी निवासी निमली खुर्द थाना कोतवाली सवाई माधोपुर का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पेैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने विशेष न्यायाधीश पोक्सो सुश्री मीनाक्षी जैन को अवगत कराया कि जिले के रवांजना डूंगर थाने में नाबालिग पीड़िता के साथ मां मां ने थाने में पहुंचकर मामला दर्ज कर बताया था कि मेरी 17 साल 5 माह की नाबालिग पुत्री 10 अक्टूबर 2024 को रात्रि को 1:50 पर अकेला देखकर आरोपी अजय मीणा निवासी हजाम खेडी ने घर में घुसकर खोटा काम बलात्कार किया चिल्लाने पर मेरा पति अंदर आया तो देख मेरी बेटी रो रही थी आरोपी छुप गया जब उसे पकड़ तो वह धक्का मुक्की करके भाग गया उस समय में अपने पीहर गई हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी अजय मीणा को 3 नवंबर 2024 को गिरफ्तार कर लिया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है। दूसरे अन्य मामले में नाबालिग पीड़िता के पिता ने थाने में मामला दर्ज कर बताया था कि 6 अक्टूबर 2004 रात्रि को करीब 10,11 बजे ग्राम निमली खुर्द निवासी विमलनाथ बहला फुसला कर मेरी नाबालिग पुत्री को ले गया नाबालि पुत्री अपने साथ आधार कार्ड व घर में रखें ₹20हजार भी ले गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी को 22 अक्टूबर 2024 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब सही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।