अपहरण व दुष्कर्म के दो आरोपियों की जमानत खारिज


अपहरण व दुष्कर्म के दो आरोपियों की जमानत खारिज

बौंली, बामनवास। श्रद्धा ओम त्रिवेदी। सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय ने दो अलग-अलग दर्ज नाबालिगों का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में 4 मई 2022 को एक पिता ने मामला दर्ज कर बताया था कि मेरे पास मेरे भाई का फोन आया कि मेरी नाबालिग पुत्री घर से लापता है उसकी जन्म तिथि 5 अगस्त 2008 है वह नाबालिग है हमने पुत्री को सभी जगह तलाश किया मुझे शक है कि दिलराज गुर्जर निवासी जोलंदा, जयसिंह निवासी रहिथा, धर्म सिंह निवासी निमोद व विकास निवासी निमोद मेरी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी विजय राम गुर्जर निवासी श्यामोली थाना मलारना डूंगर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है। एक अन्य दूसरे मामले में पीड़ित पिता ने जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर के यहां परिवाद पेश कर बताया कि मेरी पुत्री की जन्म तिथि 8 जुलाई 2005 है वह नाबालिग है जिसको उसके रिश्ते में लगने वाला मामा लड्डू लाल मीणा निवासी बंदेडिया तहसील चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर का पुत्र रामस्वरूप मीणा बहला-फुसलाकर 10 नवंबर 2022 को जयपुर बिना बताए ले गया जिसकी रिपोर्ट बौंली थाने में दी गई जिसे तलास कर जयपुर से उसके कमरे से बेहोशी हालत में पुलिस सहायता से लाया गया। और उसके बाद आपसी रिश्तेदारी को देखते हुए कार्रवाई नहीं की गई उसके बाद आरोपी रामस्वरूप मीणा ने 12 मार्च 2023 को सभी को जान से खत्म करने की अन्य प्रकार की धमकियां देना शुरू कर दिया एवं मेरी अनुपस्थिति में 23 मार्च 2023 को मेरी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ₹1लाख50हजार की नगदी सहित ले गया उसके बाद बौंली थाने में रिपोर्ट थी लेकिन दर्ज नहीं की गई उसके बाद सवाई माधोपुर जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी रामस्वरूप मीणा निवासी बंदेडिया थाना चौथ का बरवाड़ा को 1 जून 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया जबसेही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।


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