रेलमे छेड़खानी व नाबालिग का अपहणकर दुष्कर्म करने के दो आरोपियों की जमानत खारिज
बौंली, बामनवास। श्रद्धा ओम त्रिवेदी। सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय ने रेल में सफर कर रही नाबालिग से छेड़खानी करने एवं अपहरण कर दुष्कर्म करने के दो अलग-अलग दर्ज मामलों में दो आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जीआरपी थाना पुलिस कोटा द्वारा एक रिपोर्ट ईमेल से सवाई माधोपुर पुलिस को प्राप्त हुई जिसमें एक 15 वर्षीय नाबालिग पीड़िता निवासी देहरादून उत्तराखंड ने दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि वह 21 नवंबर 2023 को ट्रेन नंबर 12402 के कोच नंबर B3 बर्थ नंबर 30 में सफर कर रही थी इसी दौरान रेलकर्मी राकेश कुमार निवासी मालीपाड़ा ब्रह्मावाद पुलिस थाना रुदावल जिला भरतपुर ने छेड़खानी की। पुलिस ने धारा 354घ एवं 11 /12 पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया न्यायालय ने आरोपी रेलकर्मी राकेश कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। दूसरे मामले में एक पीड़ित पिता ने दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि मेरी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री 15 अक्टूबर 2023 को दोपहर करीब 1बजे से 1लाख50हजार रुपए नगद एवं करीब 10 लाख रुपए के सोना, चांदी के आभूषण लेकर लापता है हमने काफी तलाश किया लेकिन वह नहीं मिली हमें जानकारी मिली है कि हरकेश मीणा निवासी फुलवाड़ा पेपट, काडे पुत्र हरिकेश एवं लवकुश निवासी फुलवाडा पर हमें संदेह है वही हमारी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जा सकते है। पुलिस ने धारा 363, 366, 379 व 341 आईपीसी में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया एवं हरकेश मीणा निवासी राजपुरा थाना उनियारा जिला टोंक को 31 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।