नाबालिक का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज


नाबालिक का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज

बौंली, बामनवास। श्रद्धा ओम त्रिवेदी। सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी राम सागर मीणा उर्फ सागर निवासी क्यों शोदानपुरा थाना चौथ का बरवाड़ा का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में 19 मार्च 2021 को एक पिता ने मामला दर्ज कर बताया था कि मेरी पुत्री को 9 मार्च 2021 को 10:00 बजे उसके ससुराल से पिंटू मीणा निवासी भगवानपुरा बहला फुसलाकर घड़वास बुला दिया जहां से उसके दोस्त मनीष मीणा व एक अन्य लड़के ने अपहरण कर दिया वे उसको 9 मार्च से 18 मार्च तक अपने कब्जे में रखा व मनीष मीणा व एक अन्य लड़के ने उनियारा जयपुर लेजाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी को 16 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।


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