नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत खारिज
बौंली। सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी रामकेश महावर निवासी मित्रपुरा का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में पीड़ित पिता ने उपस्थित होकर 9 अप्रैल 2023 को मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि मेरी 17 वर्ष 8 माह की नाबालिग पुत्री राजकीय महाविद्यालय में अध्यनरत है वह 8 अप्रैल को दोपहर 2:00 बजे से घर से गायब है मुझे पूरा शक है कि मेरी पुत्री को रामकेश महावर निवासी मित्रपुरा बहला-फुसलाकर भगा लेगया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी रामकेश महावर निवासी मित्रपुरा को 4 जून 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब भी आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।
श्रद्धा ओम त्रिवेदी

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