नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज

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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज

बौंली, बामनवास। श्रद्धा ओम त्रिवेदी। सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी हजरत उर्फ हजी मुसलमान निवासी करमोदा थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में नाबालिग पीड़िता की मां ने मामला दर्ज कर बताया था कि मैं एक गरीब काश्तकार महिला हूं मैं 5 जुलाई 2022 को अपने पीहर ईद मनाने गई थी पति व अन्य बच्चे घर पर ही थे मेरी नाबालिग पुत्री 6 जुलाई 2022 को रात्रि के करीब 12:01 बजे सोच करने घर के बाहर बने शौचालय में गई जा रही था तभी तीन लड़के हजरत, इरशाद, व मुशर्रफ आए व हजरत ने मुंह बंद कर मेरी नाबालिग पुत्री को मकान के पीछे बाडे में ले गया व उसके कपड़े फाड़ दिए व गलत काम करके दो लड़कों ने चौकीदारी की एवं वीडियो बना लिया इसके बाद डरा धमका कर गलत काम करने लगा मेरी पुत्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपनी पुरानी किताबें जमा कराने गई थी इसी दौरान हजरत बाइक लेकर आया व धमकाने लगा अगर तू रोज मेरे काम नहीं आई तो तेरा वीडियो वायरल कर दूंगा इस बात को लेकर पुत्री डरी सहमी रहने लगी इसको देखकर हमने उससे विश्वास में लेकर पूछा तो उसने सारा वाकिया बताया। पुलिस ने 12 जुलाई 2022 को मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी हजरत उर्फहजी को 2 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।


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