छात्रा से दुष्कर्म कर आत्महत्या को विवश करने वाले शिक्षक की जमानत खारिज
बौंली। सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिकग 16 वर्षीय छात्रा के साथ अपहरण कर दुष्कर्म करके आत्महत्या के लिए विवश करने वाले इसी विद्यालय के शिक्षक आरोपी राम रतन मीणा निवासी नारोली चौड थाना बाटोदा का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने मामले की गंभीरता से न्यायालय को अवगत कराया। इस मामले में जिले के एक विद्यालय की नाबालिग छात्रा से गणित शिक्षक ने अपने जाल में फंसा कर उसका शोषण किया इस बारे में शिक्षक को पूर्व में भी समझाया गया था लेकिन आरोपी शिक्षक नहीं माना विशेष परिस्थितियों को सामने देखकर नाबालिग 16 वर्षीय छात्रा ने आत्महत्या कर ली जिसे शव कुएं में तैरता मिला इससे आक्रोशित होकर ग्रामीणो, परिजनों व जनप्रतिनिधियों ने नाबालिक छात्रा के शव को विद्यालय प्रांगण में रखकर विरोध प्रदर्शन किया जिसमें सवाई माधोपुर जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला, बौंली सीओ मीना मीना व एसडीएम बद्री नारायण मीणा के साथ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने एक समझौता वार्ता शुरू की जिसमें विद्यालय के पूरे स्टाफ को बदलना सीसीटीवी कैमरा लगाना भी शामिल था। इस मामले को लेकर पीड़ित पिताने मामला दर्ज कर बताया था कि 8 अगस्त 2023 को मैं वह मेरी पत्नी भरतरी के दर्शन करने गए हुए थे मेरी पुत्री व पिताजी मेरे घर पर थे मेरे पास 9 अगस्त को रात को 2:00 बजे मेरे पिताजी का फोन आया बताया कि पुत्री कहीं चली गई है इस पर मैं सुबह 8:00 बजे घर आया व तलाश किया एवं विद्यालय सहयोगी छात्राओं से पता चला की छात्रा से विद्यालय का शिक्षक राम रतन मीणा बात कर रहा था जब शिक्षक से बात की गई तो उसने बताया कि मुझे पता नहीं तेरी पुत्री कहां है मुझे पूरा विश्वास है इसी शिक्षक ने मुझे पुत्री का कुछ किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी शिक्षक राम रतन मीणा को 11 अगस्त 2023 को ही गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभी रक्षा में है।