रात्रि को घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
बौंली, बामनवास। श्रद्धा ओम त्रिवेदी। सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग के साथ रात्रि को घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोपी का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में अपनी नाबालिक 15 वर्षीय पुत्री के साथ उपस्थित होकर एक पिता ने मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि 8 अगस्त 2023 की रात्रि को प्रार्थी अपने कमरे में सो रहा था एवं मेरी नाबालिग पुत्री दूसरे कमरे में सो रही थी इसी समय रात्रि के करीब 12:00 बजे आरोपी विनोद माली निवासी आमडी, जुआसा थाना मानपुर, शोपुर, रात्रि का फायदा उठाकर जंगले से कूद कर प्रार्थी की नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ करने लगा मेरी पुत्री जागी और चिल्लाई तो आरोपी ने मुंह पर दुपट्टा लगा दिया एवं जबरन कपड़े खोलकर दुष्कर्म किया और अपने मोबाइल से फोटो खींच लिए एवं धमकी देते हुए कहा कि किसी को कहा तो तेरा फोटो वायरल कर दूंगा। जब मैं टॉयलेट करने उठा तो देखा कि मेरी पुत्री की रोने की आवाज आ रही है जब मैं कमरे की तरफ गया तो आरोपी मुझे देखकर भागने लगा मेरी आवाज सुनकर मेरा पुत्र गणेश जाग गया और उसने आरोपी को बड़ी मुश्किल से पकड़ लिया एवं पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर आरोपी को पकड़ कर थाने लाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर 9 अगस्त 2023 को ही न्यायालय चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।