नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले की जमानत खारिज


बौंली, बामनवास। श्रद्धा ओम त्रिवेदी। सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय की विशेष न्यायाधीश सुश्री मीनाक्षी जैन ने एक नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी रिंकू मीणा निवासी सिरोही थाना सूरवाल का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में पीड़िता ने अपने पिता के साथ उपस्थित होकर बताया था कि वह 16 वर्ष की है एवं 12वीं कक्षा में पढ़ती है सुबह 8:00 बजे जब मैं स्कूल पहुंची तो स्कूल के सामने रिंकू मीणा निवासी सिरोही एवं पिंटू योगी पूर्व में ही मौजूद थे जो मुझे जबरदस्ती मेरी स्कूटी पर बैठाकर गौरी लोन ले गए जहां पर रिंकू मीणा मुझे एक कमरे में ले गया और जबरदस्ती गलत काम किया और मुझे धमकी दी कि किसी को बताया तो तेरे पिता को जान से मार दूंगा। इस तरह की वह धमकी देकर रिंकू ने मेरे साथ पहले भी कई बार गलत काम किया‌ पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी रिंकू मीणा को 29 अगस्त 2024 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।


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