बौंली, बामनवास। श्रद्धा ओम त्रिवेदी। सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में नाबालिगों का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपियों का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी दिलखुश उर्फ गोलू सैनी निवासी आलनपुर थाना कोतवाली सवाई माधोपुर का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है आरोपी को पुलिस ने अनुसंधान के बाद 6 फरवरी 2024 को गिरफ्तार किया था दूसरे मामले में भागीरथ मीणा निवासी रामडी थाना मानटाउन सवाई माधोपुर का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है पुलिस ने अनुसंधान के बाद 20 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था तीसरे मामले में रामसागर उर्फ सागर मीणा निवासी शोदानपुरा थाना चौथ का बरवाड़ा का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी को 16 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था गिरफ्तारी के बाद से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं।

1996 से लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं। 1996 से दैनिक भास्कर में बौंली, बामनवास एवं सन 2000 में दैनिक भास्कर ब्यूरो चीफ गंगापुर सिटी। 2003 से पंजाब केसरी और वर्तमान में राष्ट्रदूत। अनेकों चैनल व अखबारों में कार्यरत हैं। आवाज आपकी न्यूज पोर्टल में पत्रकार हैं।