नाबालिगों का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपियों की जमानत खारिज


बौंली, बामनवास। श्रद्धा ओम त्रिवेदी। सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में नाबालिगों का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपियों का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी दिलखुश उर्फ गोलू सैनी निवासी आलनपुर थाना कोतवाली सवाई माधोपुर का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है आरोपी को पुलिस ने अनुसंधान के बाद 6 फरवरी 2024 को गिरफ्तार किया था दूसरे मामले में भागीरथ मीणा निवासी रामडी थाना मानटाउन सवाई माधोपुर का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है पुलिस ने अनुसंधान के बाद 20 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था तीसरे मामले में रामसागर उर्फ सागर मीणा निवासी शोदानपुरा थाना चौथ का बरवाड़ा का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी को 16 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था गिरफ्तारी के बाद से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं।


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