नाबालिग से छेड़खानी व परिजनों से मारपीट के आरोपियों की जमानत खारिज


नाबालिग से छेड़खानी व परिजनों से मारपीट के आरोपियों की जमानत खारिज

बौंली, बामनवास। श्रद्धा ओम त्रिवेदी। सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग पीड़िता से छेड़खानी व उसके परिजनों के साथ मारपीट करने के 10 आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिनमें 6 महिला व चार पुरुष शामिल है। सुमित, आकाश, मांगीलाल, गोलू, इंदिरा, लल्ली, रीना, दिव्या, शिल्पा, व कांता हरिजन निवासी आलनपुर जिला सवाई माधोपुर का न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया की जिले के एक थाने में पीड़ित पिता ने मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि 17 अप्रैल 2023 की रात्रि को करीब 10:00 बजे मेरी नाबालिग पुत्री अपने आवास पर सो रही थी इसी दौरान सुमित, गोलू व राजा मेरी नाबालिग पुत्री के साथ गलत काम करने की नीयत से घर आये इन लोगों ने गलत काम करने का प्रयास किया तो मेरी पुत्री जोर से चिल्लाई तो पास में ही सो रहे मेरे भाई महेंद्र आया और विरोध किया तो इन 19 आरोपियों ने मिलकर हमारे परिवार के लोगों के साथ लाठी, डंडा व तलवारों से मारपीट की जिसमें जगदीश, दौलतराम, राधेश्याम, रघुवीर व विमल को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपियों को 4 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं।


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