नाबालिगों का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दो आरोपियों की जमानत खारिज
बौंली|सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय ने दो नाबालिगों का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दो आरोपियों का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में एक पीड़ित पिता ने मामला दर्ज कर बताया था कि मेरी 15 वर्षीय पुत्री रात 11:00 पेशाब करने गई थी उसका आरोपी सुरेंद्र कीर निवासी नटवाड़ा थाना बरौनी जिला टोंक ने अपहरण कर लिया पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी को 29 नवंबर 2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है। एक अन्य दूसरे मामले में पीड़िता के पिता ने जिले के थाने में मामला दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपी शेर सिंह मीणा निवासी नारोली चोड थाना बटोदा ने मेरी नाबालिग पुत्री का चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया एवं बताने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर 11 अप्रैल 2023 को न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।
श्रद्धा ओम त्रिवेदी