नाबालिगों से दुष्कर्म के 2 आरोपियों की जमानत खारिज


नाबालिगों से दुष्कर्म के 2 आरोपियों की जमानत खारिज

बौंली|सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय ने सवाई माधोपुर जिले के अलग थानों में दर्ज नाबालिग पीड़ितों का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपियों की जमानत खारिज कर दी। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी दयाराम मीणा उर्फ राजू निवासी बहनोंली थाना बौंली का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया। इस मामले को लेकर आरोपी के खिलाफ जिले के एक थाने में मामला दर्ज कर बताया गया था कि मेरी भतीजी की उम्र 14 वर्ष है वह 30 मई 2023 को सभी परिवार वालों के साथ सो रही थी की रात्रि को 12:00 बजे अज्ञात व्यक्ति उसका अपहरण कर ले गया मौके पर एक मोबाइल भी पड़ा मिला पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी को 7 जून 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है। एक अन्य मामले में आरोपी अजय मीणा उर्फ रूप सिंह निवासी उकलाना की झोपड़ी थाना अलीगढ़ का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया आरोपी के खिलाफ जिले के एक थाने में पीड़ित पिता ने मामला दर्ज कर बताया था कि 6 मई 2023 को 3:00 बजे मेरी नाबालिग पुत्री की जन्म तिथि 1 जनवरी 2008 है मैं अपने खेत पर जा रहा था इसी दौरान आरोपी अजय मीणा के कमरे से चिल्लाने की आवाज आ रही थी मेरे जाकर देखा तो आरोपी मेरी नाबालिक पुत्री से दुष्कर्म कर रहा था आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो वह कुल्हाड़ी से मारने लगा वह अन्य लोगों ने उसका सहयोग कर उसे छुड़ाकर फरार करने में सहयोग किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी को 2 मई 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा हैा


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now