नाबालिगों से दुष्कर्म के 2 आरोपियों की जमानत खारिज


नाबालिगों से दुष्कर्म के 2 आरोपियों की जमानत खारिज

बौंली। सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में नाबालिगों का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के दो आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के थाने में 5 जुलाई 2023 को एक भाई ने मामला दर्ज कर बताया था कि मेरी नाबालिक बहन की उम्र 16 वर्ष है वह 14 फरवरी 2021 को करीब 2:00 बजे खेत पर चारा लेने गई थी वहां पर आरोपी राजकुमार बैरवा निवासी माधोकी थाना बहरावंडा कला आया वह खेत में स्थित कमरे में ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया व फोटो एवं वीडियो बना ली एवं ब्लैकमेल करने की धमकी देकर 2 साल तक कई बार दुष्कर्म करता रहा। होली के आसपास 2023 को प्रार्थी के चाचा को शक हुआ तो चाचा ने आरोपी को समझाया लेकिन वह मेरी नाबालिक बहन से मारपीट कर दुष्कर्म करने से बाज नहीं है हमने बदनामी के डर से मामला दर्ज नहीं कराया लेकिन आरोपी के बार-बार मारपीट व दुष्कर्म करने के डर से बहन ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया एवं आरोपी ने फोटो वीडियो कई परिचितों को भेज दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी को 7 जुलाई 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया कि आरोपी तब से ही न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। एक अन्य मामले में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी दिलखुश बैरवा निवासी मकसुदनपुरा थाना मलारना डूंगर का भी जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया। जिले के थाने में मामला दर्ज कराया था कि 7 मई 2023 को मेरे पिताजी व में हमारे दादा जी का इलाज कराने सवाई माधोपुर चिकित्सालय गए हुए थे साथ में 5:00 बजे मेरी बहन पानी लेने गई लेकिन वापस नहीं आई सभी ने बहन को तलाश किया उसके बाद बहन रोती हुई मिली उसने बताया कि मैं वाटर कूलर से पानी लेकर आ रही थी तो रास्ते में मुझे दिलखुश बैरवा निवासी पूरा एवं उसके साथ 3 लड़के का नाम नहीं जानती मुझे जबरदस्ती खंडहर में ले गए और मेरे साथ गलत काम किया पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी को 8 मई 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया आरोपी तब से ही न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।


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