नाबालिगो से दुष्कर्म के दो आरोपियों की जमानत खारिज
बौंली। सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में नाबालिगो से दुष्कर्म करने के आरोपियों का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया की मध्य प्रदेश की पीड़िता ने 16 अगस्त 2023 को जिले के थाने में मामला दर्ज कर बताया कि वह अपनी बहन के यहां 4 वर्ष पूर्व गई हुई थी तो आरोपी हीरालाल गुर्जर निवासी जयलालपुरा थाना खंडार जिला सवाई माधोपुर ने नदी किनारे छुपकर मेरी नहाते हुए अश्लील फोटो ले लिए एवं मेरी बहन से मेरे नंबर लेकर मुझसे बात करने लगा व फोटो दिखाकर डरा धमकाकर संबंध बनाने का दबाव डालने लगा एवं मेरे गांव आकर मेरी विधवा मां के सामने डरा धमकाकर पाली व सवाई माधोपुर होटल में ले गया एवं विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म किया जिससे मैं गर्भवती होगई आरोपी के दो बच्चे व बीवी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी को 1 सितंबर 2023 को गिरफ्तार गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है। एक अन्य दूसरे मामले में जिले के एक थाने में पीड़िता के चाचा ने मामला दर्ज कराकर बताया था कि 30 मई 2023 की रात्रि को मेरी 14 वर्षीय भतीजी अपने घर में सभी परिवार के साथ सो रही थी तभी रात्रि को 12:00 बजे कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी भतीजी का अपहरण कर लिया परिवार वाले प्रातः 4:00 बजे उठे तो पता चला कि मेरी भतीजी खाट पर नहीं है मौके पर एक मोबाइल पड़ा मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी दयाराम उर्फ राज मीणा निवासी बहनोली थाना बौंली को 7 जून 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया तब से ही आरोपीय न्यायिक अभिरक्षा में है।