अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी पिता पुत्र को आजीवन कारावास
बौंली । सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दीपक कुमार पांडे ने एक नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी पिता व पुत्र को मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास व ₹80हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश दीपक पांडे ने दोष सिद्ध हो जाने पर आरोपी गोविंद चतुर्वेदी व उसके पिता सीताराम चतुर्वेदी उर्फ शिवम गिरी निवासी कैलादेवी जिला करौली को दोष सिद्ध हो जाने पर यह सजा सुनाई है। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि सवाई माधोपुर जिले के थाने में एक महिला ने मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि 5 अप्रैल 2021 को दोपहर करीब 12:30 व 1:00 बजे के बीच मेरे नंदोई गोविंद चतुर्वेदी घर पर आया व आराम करने लगा उस समय मैं अपने पीहर गई हुई थी वह मेरी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर बाइक से भगा ले गया जिसकी सूचना मुझे मेरी छोटी पुत्री ने दी मेरी पुत्री की उम्र 17 वर्ष है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद दोनों आरोपियों को 27 मई 2021 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में हैं। विशेष न्यायाधीश दीपक कुमार पांडे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पिता-पुत्र को आईपीसी की धारा 363 के तहत 3 वर्ष का कारावास व ₹5हजार के अर्थदंड से आईपीसी की धारा 366 के तहत 5 वर्ष का कारावास व ₹10हजार के अर्थदंड से आईपीसी की धारा 344 के तहत 3 वर्ष का कारावास व ₹5हजार के अर्थदंड से आईपीसी की धारा 354 के तहत 3 वर्ष का कारावास व ₹5हजार के अर्थदंड से इसी प्रकार सेवन 7/ 8 पोक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष का कारावास व ₹5हजार के अर्थदंड से एवं 5(g) (1 ) सपठित धारा 6 पोक्सो एक्ट के तहत मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास व ₹50हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
श्रद्धा ओम त्रिवेदी