शिकायत दर्ज नहीं करने पर थानाधिकारी एवं जांच अधिकारी पर मामला दर्ज


सवाई माधोपुर 2 अक्टूबर। शिकायतकर्ता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने के मामले में जिले की एसीजेएम कोर्ट के न्यायधीश ने मानटाउन थाने के तत्कालीन एसएचओ और थाने के जांच अधिकारी सहायक उप निरीक्षक हरिलाल के विरूद्ध इस्तगासे पर भादस की धरा 166/166ए/188/34/120बी, के तहत थाना मानटाउन के वर्तमान एसएचओ को प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने के आदेश दिए हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट और हिन्दुस्तान शिवसेना के राष्ट्रीय प्रमुख राजेन्द्रसिंह तोमर राजा भईया ने बताया कि उनकी शिकायत पर न्यायालय के आदेश पर थाने में प्राथमिकी संख्या 281/2024 दोनों पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध दर्ज कर जांच स्वयं वर्तमान थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद कर रहे हैं।
राजा भईया ने बताया कि पिछले वर्ष साठ लाख रूपये के चैक बाउंस होने के बावजूद नगर परिषद के तत्कालीन सभापति और आयुक्त व अन्य कर्मचारियों ने मिली भगत कर वेयर हाउस कॉलोनी सवाई माधोपुर के दो भूखंडों के पट्टे अवैध रूप से एक निर्दलीय पार्षद योगेंद्र सिंह उर्फ विक्की और उसके भाई राजेन्द्र के नाम आवंटित कर दिए थे। इसकी लिखित शिकायत उस समय नियुक्त थाना प्रभारी को की थी। जिस पर जांच के नाम पर थाने के जांच अधिकारी और थाना प्रभारी ने खाना पूर्ति कर जांच बंद कर दी थी और आरोपियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी।


WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now