बयान से मुकरने वाले ससुर के खिलाफ कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कराने का दिया आदेश
प्रयागराज।जिला अदालत ने दामाद को नाबालिग बेटी के अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में फंसाने वाले वाले ससुर पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। यह आदेश देते हुए पॉक्सो मामले की विशेष न्यायाधीश अनीता प्रथम की अदालत ने आरोपी दामाद को बरी कर दिया। मामला प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र का है 27 मई 2016 को हथरसा गांव के आबकारी निरीक्षक ने शंकरगढ़ निवासी अपने छोटे दामाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि वह अपनी नाबालिग साली को बहला फुसला कर भगा ले गया, पुलिस ने कलम बंद बयान दर्ज करवा पॉक्सो के तहत अपहरण व दुष्कर्म की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। आठ साल चले ट्रायल के दौरान ससुर पुलिस को दिए बयान से मुकर गया कहा कि वह गाजियाबाद में था बड़े दामाद के कहने पर छोटे पर एफआईआर दर्ज कराई थी। लेकिन कुछ दिन बाद घर लौटी बेटी ने बताया कि वह अपनी मर्जी से जीजा संग मुंबई गई थी। वहीं गवाही देते हुए बेटी ने कहा कि वह बिना बताए दीदी के ससुराल गई थी वह जीजा संग हैदराबाद गई थी कोर्ट ने आरोपी दामाद को बरी कर बयान से मुकरने वाले ससुर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है।

2008 से लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं। 2008 से 2019 तक सर्वोदय वार्ता, सर्वोदय वार्ता मैगजीन में। 2020 से 2021 तक इंडियन लाइव टीवी में । 2021 से 2023 तक दैनिक समाचार पत्र पूर्वांचल स्वर प्रयागराज में। 2023 से 2024 तक दैनिक समाचार पत्र लक्ष्मण नगर जंक्शन में। 2024 से अब तक लगातार दैनिक समाचार पत्र लक्ष्य सामग्र में। 2021 से अब तक आवाज आपकी न्यूज़ पोर्टल में पत्रकार हैं।