आयुक्त नगर परिषद और जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के विरुद्ध सिविल न्यायधीश ने जारी किए सम्मन


सवाई माधोपुर 3 फरवरी। शिवसेना हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजेन्द्र सिंह तौमर (राजा भैया) द्वारा नगर परिषद आयुक्त एवं जिला कलेक्टर के विरूद्ध किये गये एक लाख रूपये के दावे पर सिविल न्यायधीश राजवीर कौर ने सभी दस्तावेजों और दावे का अवलोकन करने एवं एडवोकेट राजेंद्र सिंह तोमर की दलीलें सुनने के बाद दोनों अधिकारियों के विरूद्ध वाद को दर्ज रजिस्टर कर सम्मन जारी कर आगामी छह मार्च को जवाब दाखिल करने व अग्रिम सुनवाई के लिए सूची बद किया है। जिस पर अदालत में दीवानी वाद संख्या 07/2025 दर्ज किया गया है।
राजा भैया ने बताया कि उन्होंने 4 अक्टूबर 2023 को साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 एवं 76 के तहत एक आवेदन सौ रुपए के पोस्टल ऑर्डर एवं पचास रुपए के डॉक टिकिट लगा लिफपा नगर परिषद आयुक्त सवाई माधोपुर के नाम भेज कर कुछ दस्तावेजों की सत्य प्रतियां मांगी थी परन्तु उनसे सौ रुपए वसूलने के बावजूद समय सीमा में उन्हें दस्तावेजों की सत्य प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई और उनके द्वारा डाक पचास रुपए की डाक टिकिट लगा लिफाफा भी अपने पास रख लिया। जो कि उन्हें एक अपराधिक मामले में पुलिस को देने थे। बार बार नगर परिषद आयुक्त कार्यालय में संपर्क करने के बाद भी उन्हें दस्तावेजों की सत्यप्रतियां नहीं दी गई, जिस पर मजबूरन उन्होंने 16 नवम्बर 2023 को एक कानूनी नोटिस रजिस्टर्ड डाक द्वारा आयुक्त नगर परिषद और जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के नाम भेज कर सभी दस्तावेज देने और उन्हें हरेसमेंट व आर्थिक मानसिक व शारिरिक पीड़ा के लिए एक लाख रुपए क्षति पूर्ति का भुगतान करने हेतु भेजा था। जिस पर भी दोनों अधिकारियों ने ना तो उन्हें मांगे गए दस्तावेजों की सत्यप्रतियां आज तक उपलब्ध कराई और ना ही उनके द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस का ही कोई जवाब दिया और ना ही उन्हें एक लाख रुपए क्षति पूर्ति का भुगतान किया। जिसके कारण उन्होंने न्यायालय में दोनों अधिकारियों के विरूद्ध उपरोक्त राशि की वसूली और मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश देने हेतु मुकदमा, दावा सिविल न्यायधीश सवाई माधोपुर जिले की अदालत में दायर किया था।


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