कलेक्टर बोहरा का आदेश, अधिकारी बिना पूर्वानुमति नहीं छोड़ेंगे कार्यक्षेत्र
शाहपुरा जिला क्षेत्र में राजकार्य पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ने तथा राज्यहित को सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर टीकम चंद बोहरा द्वारा जिला स्तरीय अधिकारी एवं उपखण्ड/ ब्लॉक स्तरीय अधिकारीयों को आदेशित किया है कि पूर्वानुमति के बिना कोई भी अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे यदि कार्यक्षेत्र से बाहर जाना हो तो पूर्वानुमति आवश्यक होगी। कलेक्टर ने बताया कि अवकाश के दिनों में भी कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय छोड़ने की पूर्वानुमति अनिवार्य होगी। पूर्वानुमति प्राप्त करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उससे ठीक नीचे का अधिकारी (सेकण्ड इन कमाण्ड) मुख्यालय / कार्यक्षेत्र में विभागीय तैयारी के साथ उपलब्ध रहे और अत्यावश्यक दशाओं में कार्यालय / विडियों कॉन्फ्रेसिंग आदि में उपस्थित हो सके। अधिकारियों द्वारा मात्र आवेदन कर देने को अनुमति नहीं मान लिया जाएगा तथा आपातकालीन दशा में दूरभाषिक अनुमति भी प्राप्त की जा सकेगी।