बिजली का करन्ट लगने से मृत्यू हो जाने पर
विद्युत विभाग को मृतक के परिजनों को 20 लाख 90 हजार रूपये अदा करने के आदेश
सवाई माधोपुर 6 अक्टूबर। विद्युत विभाग की लापरवाही से करण्ट लगने से मृत्यु हो जाने के मामलों में जिला एवं सैशन न्यायाधीश ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को प्रार्थियों को 2 माह में क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया है।
प्रशासनिक अधिकारी जिला एवं सैशन न्यायालय स.मा. ने बताया कि जिला एवं सैशन न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सैना ने दीवानी वाद 52/2020 में ग्राम दोदरी पुलिस थाना मानटाउन, सवाई माधोपुर निवासी अख्तियार अली व खुशबीना का घातक दुर्घटना अधिनियम वाद स्वीकार कर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 9 लाख 14 हजार 520 रूपये की क्षतिपूर्ति राशि 2 माह में अदा करने का आदेश दिया है। मामले के अनुसार प्रार्थी ने मामला दर्ज कराया था कि अमरूदों के बगीचे में सिंचाई करने के दौरान खेत के ऊपर से निकल रही बिजली की लाईन तारों में ढीलापन होने के कारण अमरूदों के पेड को छूने से बिजली का करण्ट फैल जाने से उसके पुत्र इल्फाज व भाई आबिद अली की करण्ट की चपेट में आ जाने से मृत्यु हो गई थी।
इसी प्रकार दीवानी वाद 53/2020 में ग्राम दोदरी पुलिस थाना मानटाउन, सवाई माधोपुर निवासी अफसाना पत्नी आबिद अली व उसके बच्चे व माता-पिता का घातक दुर्घटना अधिनियम वाद स्वीकार कर विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते आबिद अली की मृत्यू हो जाने पर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 11 लाख 75 हजार 506 रूपये क्षतिपूर्ति राशि व ब्याज 2 माह में अदा करने का आदेश दिया है।