जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने रास्ता खुलवाने के संबंध में समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और बीडीओ को किया निर्देशित


हर बुधवार कार्रवाई कर प्रस्तुत करनी होगी रिपोर्ट

डीग 19 अप्रैल| जिला कलेक्टर उत्सव कौशल द्वारा समस्त उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी और तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि वह रास्ता खुलवाने एवं दर्ज करवाने के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों के प्ररिपेक्ष्य में कार्रवाई कर अभियान में रास्तों की समस्याओं का समाधान करें एवं प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने बताया कि जिले में भ्रमण और विभिन्न स्तर पर जनसुनवाई में ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं। उन्होंने बताया कि रास्तों पर किए गए अतिक्रमण से रास्तों के उपभोग में परेशानी होती है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आपस में वैमनस्यता, गुटबाजी एवं लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं। जिसमें ग्रामीणजन का आपस में सामंजस्य नहीं रहता तथा काम के सर्वांगीण विकास में बाधा उत्पन्न होती है। राज्य सरकार द्वारा रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण एवं आमजन को राहत देने के लिए “रास्ता खोलों अभियान” चलाने का निर्णय लिया गया है।

17 अप्रैल 2025 से 16 मई 2025 तक चलाया जाएगा “रास्ता खोलों अभियान” – जिला कलेक्टर कौशल ने बताया कि रास्तों का अतिक्रमण हटाए जाने के लिए रास्ता खोलो अभियान एक माह के लिए संपूर्ण डीग जिले में दिनांक 17 अप्रैल 2025 से 16 मई 2025 तक चलाया जाएगा। इस रास्ता खोलो अभियान के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 और 251 ए के तहत रास्ता खुलवाने और रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्य ग्राम/वाडियां/ढाणियां/मजरा को जोड़ने वाले रास्तों, नरेगा द्वारा निर्मित रास्तों, कृषि भूमियों पर आवागमन के लिए सार्वजनिक रास्तों एवं कदीमी रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ते जो मौके पर बंद है उन रास्तों को खुलवाना सुनिश्चित किया जाएगा।
रास्ता खोलों अभियान” के सफल क्रियान्वयन/पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक उपखंड में एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने के साथ ही राज्य/संभाग जिला तथा उपखंड स्तर पर जनसुनवाई, राजस्थान संपर्क पोर्टल तथा अन्य माध्यम से जिले से संबंधित प्राप्त होने वाले रास्तों से संबंधित प्रकरणों को एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। सभी खंड विकास अधिकारी/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत अपने क्षेत्रों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने में सहयोग करेंगे। बंद रास्तों को समझाईश एवं आपसी सहमति से खोले जाने का प्रयास, संबंधित प्रभारी अधिकारी “रास्ता खोलो अभियान” के दौरान खुलवाए गए रास्तों की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराएंगे, बंद रास्ते खुलवाए जाने के पश्चात खंड विकास अधिकारी द्वारा खोले गए रास्तों पर ग्रेवल/ सीसी रोड स्वीकृत कराकर निर्माण करने की कार्रवाई की जाएगी और प्रत्येक उपखंड अधिकारी सप्ताह में एक बार तहसीलदार/थानाधिकारी/ विकास अधिकारी के साथ बैठक कर रास्तों से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करेंगे तथा खोले जाने वाले रास्तों का चिन्हीकरण कर सप्ताह में काम से कम 10 रास्तों की समस्या का समाधान करेंगे।
रास्ता खोलों अभियान” के दौरान प्रत्येक बुधवार को अतिक्रमण हटाने/रास्ता खुलवाने के लिए राजस्व अधिकारियों/पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जाएगी। यदि किन्ही कारणों से बुधवार को कार्रवाई संभव नहीं हो पाई तो आगामी कार्यदिवस को अनिवार्य रूप से की जाएगी। “रास्ता खोलों अभियान” के उपखंडवार प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रारूप में प्रत्येक सोमवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी रास्ता खोलो अभियान को प्रेषित की जाएगी। नोडल अधिकारी उक्त रिपोर्ट को संकलित कर राजस्व मंडल में भिजवाएंगे। उक्त अभियान में जनप्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त कर सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। रास्ता खोलो अभियान के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने व रास्तों की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए है।
अतिक्रमण सामान्य प्रकृति के हो अथवा सीमित संख्या में पुलिस बल की आवश्यकता हो तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित तहसीलदार/थानाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से मौके की स्थिति का मूल्यांकन कर पुलिस बल की आवश्यकता के प्रस्ताव संबंधित उपखंड अधिकारी के माध्यम से सहायक पुलिस आयुक्त को भिजवाया जाए तथा इनके स्तर से पुलिस बल उपलब्ध करवाया जाए। ऐसे प्रकरण जहां कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति हो तथा अधिक संख्या में पुलिस बल की आवश्यकता हो अथवा बड़े भू-भाग पर अतिक्रमण होने या बड़े पैमाने पर कानून व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो तो ऐसी स्थिति में संबंधित उपखंड अधिकारी तथा पुलिस वृत्ताधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से आंकलन कर क्षेत्रानुसार अतिरिक्त जिला कलेक्टर व पुलिस उपाधीक्षक को अवगत कराया जाकर निर्णय किया जाए। स्थानीय स्तर पर संबंधित थानाधिकारी को पुलिस बल उपलब्ध करवाए जाने में कानूनी रूप से कोई कठिनाई महसूस होने पर संबंधित उपखंड अधिकारी तथा पुलिस अधिकारी द्वारा आपस में बैठक कर आपसी समन्वय से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई के लिए पुलिस बल उपलब्ध करवाने का निर्धारण किया जाए।


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