सवाई माधोपुर, 1 जुलाई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव समीक्षा गौतम ने जिला कारागृह सवाई माधोपुर का साप्ताहिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने निरीक्षण के दौरान जिला कारागृह में साफ-सफाई, भोजन व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, बंदियों को दी जाने वाली विधिक सहायता, प्रथम बार प्रवेश करने वाले बंदियों से संवाद व पूछताछ, पीने के पानी की सुविधा, रसोई-घर एवं बैरको की साफ-सफाई आदि के संबंध में जांच की गई। कारागृह के रसोई घर, शौचालय व अन्य परिसर की साफ-सफाई एवं बीमार बंदियों को समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा निर्देश दिये।
इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव समीक्षा गौतम एवं अधिवक्ता अभय कुमार गुप्ता द्वारा 1 जुलाई 2024 से देश में नये लागू कानून के संबंध में बंदियों को जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि अब से 7 साल या इससे ज्यादा की सजा के मामलों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य होगी। ई-मेल, सर्वर लॉग, कम्प्यूटर, लैपटॉप, मोबाईल मैसेज, वॉइस मैसेज आदि डिजिटल दस्तावेजों को भी अब दस्तावेजों व रिकॉर्ड के रूप में कानूनी मान्यता मिली है। पुलिस द्वारा अब जरिये ई-मेल या व्हाट्सअप नंबर भी सम्मन भेजे जा सकेंगे। अब अपराध होने पर एफआईआर से लेकर जांच और न्यायालय में बयान तक सारी प्रक्रिया में डिजिटल माध्यमों का सहारा लिया जायेगा। गवाह, अभियुक्त और पीड़ित न्यायालय में वर्चुअल पेश हो सकेंगे।
मौके पर उपस्थित जसवन्त सिंह जेलर जिला कारागृह सवाई माधोपुर ने बताया कि कारागृह में पुरूष बंदियो हेतु 2 एवं महिला बंदी हेतु 1 बैरक है। प्रातः काल जिला कारागृह में कुल 97 बंदी थे, निरीक्षण के दौरान कारागृह में कुल 99 बंदी होना जाहिर किया गया, कारागृह में कोई भी महिला बंदी नही पाई गई। निरीक्षण के दौरान उपस्थित बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता, बंदियों के कानूनी अधिकार, बंदीजन के कल्याण की योजना आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर वीरेन्द्र वर्मा असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल, पैरालीगल वॉलेन्टियर महेन्द्र कुमार शर्मा तथा कारागृह स्टाफ उपस्थित रहे।