डिवाइडर पोल विज्ञापन घोटाले का पर्दाफाश


आर टी आई से मिले सबूत देने के बाद भी पुलिस दर्ज नहीं कर रही एफआईआर – राजा भईया

गंगापुर सिटी 10 अप्रैल। पंकज शर्मा| जिले के गंगापुर सिटी नगर परिषद के तत्कालीन आयुक्त व अन्य सम्बंधित अधिकारियों की मिलीभगत से एक नामी फर्म के मालिक से मिलीभगत कर वित्तीय वर्ष 2022– 2023 में डिवाइडर पोलो पर विज्ञापन होर्डिंग आदि लगाने के बड़े घोटाले का पर्दाफाश करते हुऐ हिन्दुस्तान शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट राजेन्द्रसिंह तोमर राजा भईया ने बताया कि उन्होंने इस घोटाले को खोलते हुए आर टी आई के माध्यम से जुटाए सभी सबूतों सहित एक लिखित शिकायत पिछले दिनों थाना प्रभारी कोतवाली गंगापुर सिटी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गंगापुर सिटी के नाम दी थी। जिसमें उन्होंने आरोपियों द्वारा अपराधिक षडयंत्र कर कॉग्निजेवाल ऑफेंसिस कारीत करने का खुलासा किया था और तत्कालीन नगर परिषद आयुक्त पंकज मीणा एवं अन्य सम्बंधित अधिकारियों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए मिली भगत कर गंगापुर सिटी नसिया कालोनी स्थित डी एस साइंस एकेडमी नामक फर्म के मालिक उमेश कुमार शर्मा के साथ मिल कर लगभग पच्चीस लाख इक्कीस हजार रूपये का घोटाला कर राजस्व को नुकसान पहुंचाने के गम्भीर आरोप लगाए थे।
राजा भैया के सहयोगी राहत खान ने बताया कि ठेका नीलामी के दौरान इस कंपनी ने सबसे अधिक बोली लगा कर कुल सत्ताइस लाख इक्कीस हजार रूपये में छुड़ाया था। कम्पनी का अमानत राशि का जमा कराया गया चैक भी बाउंस हो गया था। लेकिन तत्कालीन नगर आयुक्त ने फर्म मालिक के विरुद्ध कोई इस्तगासा या शिकायत न्यायालय में दर्ज नहीं कराई। आरटीआई में प्राप्त सूचनाओ के अनुसार एक लिखित शिकायत भी इस बाबत आयुक्त पंकज मीणा ने पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर को उपरोक्त फर्म मालिक के विरुद्ध मुकदमा कायम कर कानूनी कार्यवाही करने बाबत दर्ज कराई, परन्तु जब वह शिकायत एसपी कार्यालय से कार्यवाही हेतु कोतवाली गंगापुर सिटी थाने में आई तो झूठे तथ्य यह लिखते हुए कि अब फर्म मालिक के विरुद्ध नगर परिषद की ओर से धारा 138 एन आई एक्ट के तहत चैक बाउंस का मामला न्यायालय में चल रहा है इसलिए कोई कार्यवाही अब मैं इस शिकायत पर नहीं चाहता हूँ यह लिखते हुए वापस ले ली गई, जबकि ऐसा कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा था।
उन्होने बताया कि यह ठेका अन्य किसी फर्म या कंपनी को भी उस वित्तीय वर्ष के दौरान नहीं दिया गया जिससे कि राजस्व को मिलने वाली ठेके की शेष रकम पच्चीस लाख इक्कीस हजार और बाउंस चैक की रकम चार लाख साठ हजार का सीधा सीधा लगभग उनतीस लाख इक्यासी हजार रुपए का नुकसान सरकारी राजस्व व नगर परिषद गंगापुर सिटी को हुआ है।
राजा भईया ने यह भी बताया कि उनकी दी गई शिकायत पर भी कोतवाली गंगापुर सिटी पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज कर कैसी भी कानूनी कार्यवाही आज तक नहीं कि है इससे दुःखी हो कर उन्होंने आई भरतपुर रेंज और पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर को भी शिक़ायत पत्र भेज कर आरोपियों और लापरवाह एवं अपने कर्त्तव्यों की नियमानुसार पालना ना करने वाले थाने के पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध भी अलग से मुकदमा दर्ज करा कर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है।

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