डोडा तस्कर को पांच साल का कठोर कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना


विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश चंद्र चौधरी ने दोष सिद्ध करने के लिए 8 गवाह व 56 दस्तावेज किए पेश

भीलवाड़ा। (पंकज पोरवाल) विशिष्ट न्यायालय (एनडीपीएस प्रकरण) के न्यायाधीश ने डोडा – चूरा तस्कर को पांच साल का कठोर कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश चंद्र चौधरी के अनुसार, प्रतापनगर थाने के थानेदार फूलचंद 4 जून 2016 को गश्त करते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के डाक बंगले के पास पहुंचे। वहां दो व्यक्ति अलग-अलग मोटरसाइकिल पर रखे बोरों के पास खड़े थे। दोनों व्यक्ति पुलिस जाप्ता को देखकर भागने लगे। जिन्हें पकड़कर भागने का कारण पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम रतन लाल पुत्र देवीलाल धाकड़ निवासी तुमड़िया (गंगरार) व दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम नेपाल सिंह पुत्र शंकर सिंह राजपूत निवासी तुमड़िया (गंगरार) बताया। दोनों बोरों में 29-29 किलो अफीम डोडा चूरा मिला। एसएचओ नवनीत व्यास ने अनुसंधान किया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में सुनवाई पूरी होने पर आरोपी नेपाल सिंह को दोषी मानते हुए 5 साल का कठोर कारावास व 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण में आरोपी रतन लाल फरार है। चौधरी ने दोष सिद्ध करने के लिए 8 गवाह व 56 दस्तावेज पेश किए।


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