आरपीएससी द्वारा तय ड्रेस कोड में आने पर ही प्रवेश संभव

Support us By Sharing

आरपीएससी द्वारा तय ड्रेस कोड में आने पर ही प्रवेश संभव

10 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रेवश नहीं

 अनुमत वास्तविक परीक्षार्थियों की पहचान सुनिश्चित कर वीडियोग्राफी के पश्चात ही प्रवेश दिया जाए- जिला कलक्टर

गंगापुर सिटी, 28 सितम्बर | राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में 1 अक्टूबर 2023 (रविवार) को आयोजित की जाने वाली राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारम्भिक) परीक्षा 2023 की जिले में सफल क्रियान्विति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला कलक्टर डॉ. अंजली रजोरिया ने पूर्व तैयारी की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों निर्देश जारी किए।

जिला कलक्टर ने निर्देशित किया कि प्रतियोगी परीक्षा में किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि को रोकने व परीक्षा आयोजन की निष्पक्षता, नियमबद्धता, गुणवत्ता व शुचिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान लोक सेवा आयोग के समस्त निर्देशों की अक्षरश: पालना सुनिश्चित की जाए|

उन्होने आरपीएससी की गाइडलाइंस को दोहराते हुए कहा कि परीक्षा में 10बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रेवश नहीं दिया जाए| एचएचएमडी यंत्र एवं उच्च तकनीकों के माध्यम से परीक्षार्थी की प्रवेश करते ही गहन जांच की जाए तथा परीक्षा हेतु अनुमत वास्तविक परीक्षार्थियों की पहचान सुनिश्चित कर वीडियोग्राफी के पश्चात ही प्रवेश दिया जाए। उन्होंने बताया कि जिले में सभी उपखंडों के 44 केंद्रों पर उक्त परीक्षा आयोजित की जायेगी जिनमें 27 निजी एवं 17 राजकीय केंद्र हैं। इन केंद्रों पर कुल 13 हजार 320 परीक्षार्थी भाग लेंगे। जिले में इतनी बड़ी परीक्षा के आयोजन को देखते हुए प्रशासन पूर्ण रूप से चाक चौबंद है। उन्होंने निर्देशित किया कि आरपीएससी द्वारा तय ड्रेस कोड में आए अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाए जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आधी आस्तीन के शर्ट या टी-शर्ट या कुर्ता, पेंट या पायजामा एवं हवाई चप्पल या स्लीपर निर्धारित है, वहीं महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी या आधी आस्तीन का कुर्ता या ब्लाउज, हवाई चप्पल या स्लीपर पहने हों एवं बालों में साधारण रबड़ बैण्ड लगा होना निर्धारित है। महिला परीक्षार्थी लाख या कांच की पतली चूड़ियों के अलावा अन्य कोई जेवरात पहनकर नहीं आएं । परीक्षार्थीयों को परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, मौजे, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा या ताबीज, कैप या हैट, स्कार्फ, स्टॉल या शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाए। वहीं गृह विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार सिख धर्म के परीक्षार्थी कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीक धारण कर परीक्षा में शामिल हो सकते है।

जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट ने संबंधित अधिकारियों एवं सतर्कता दल को निर्देशित किया कि फर्जी कैंडिडेट की पहचान सुनिश्चित कर उनकों रोकने के लिए आरपीएससी द्वारा भेजी गई मूल उपस्थिति पंजिका से उनका मिलान किया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रत्येक केंद्र पर पर्यवेक्षकों एवं सतर्कता दल की नियुक्ति उनके द्वारा की जा चुकी है। वहीं 9 उड़नदस्तों का भी गठन किया गया है।

डॉ. राजोरिया ने बताया कि परीक्षा में अनुचित भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए जरूरी निर्देश जारी कर सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर लिया गया है। उन्होंने केंद्राधीक्षकों, पर्यवेक्षकों, सतर्कता दल एवं उड़नदस्तों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे सभी स्तरों पर सुनिश्चित करें कि किसी भी परीक्षार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से नकल या नकल का प्रयास नहीं किया जा रहा है और ना ही किसी भी अभ्यर्थी के पास कोई भी प्रतिबंधित सामग्री अथवा उपकरण है| यदि किसी अभ्यर्थी को उल्लंघन करते हुए पाएं या उसके पास कोई भी प्रतिबंधित सामग्री अथवा उपकरण पाया जाए तो उसके विरूद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) अधिनियम 2022 के तहत कठोरत्तम कार्यवाही सुनिश्चित की जाए | इस दौरान उन्होंने परीक्षाकेन्द्रों पर उपलब्ध कराई जाने वाली मूलभूत सुविधाओं जैसे फर्नीचर, विद्युत सप्लाई, पेयजल आदि से संबधित व्यवस्थाओं की जानकारी भी संबन्धित अधिकारियों से प्राप्त की और इन व्यवस्थाओं को सभी केन्द्रों पर एक दिन पूर्व ही सुनिश्चित करने के निर्देश समस्त केंद्राधीक्षकों एवं संबन्धित अधिकारियों को दिये|

इस दौरान जिला परीक्षा समन्वयक अतिरिक्त जिला कलक्टर हरिराम मीना ने बताया कि उक्त परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) अधिनियम 2022 लागू किया गया है। जिसके अनुसार परीक्षा के संचालन में किसी भी गतिविधि में अनुचित साधन का उपयोग पूर्णतया निषिद्ध एवं कठोरत्तम दंड से दंडनीय है। अनुचित साधन का उपयोग पाए जाने पर 10 वर्ष से आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 10 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है| वहीं ऐसे परीक्षार्थी को भर्ती परीक्षा देने से निषिद्ध भी किया जाएगा। यह कृत्य संज्ञेय, गैर–जमानतीय एवं गैर–समझौता योग्य अपराध है। उन्होंने उक्त अधिनियम में दर्ज दण्ड प्रावधानों को समस्त परीक्षा केन्द्रों पर सदृश्य स्थान पर चस्पा करने के निर्देश केंद्राधीक्षकों एवं संबन्धित अधिकारियों को दिये|

परीक्षा के संबंध में विविध जानकारी प्राप्त करने हेतु कलेक्ट्रेट के भूतल में कमरा नं 4 में दूरभाष संख्या 07463–294030 पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यह नियंत्रण कक्ष 29 से 30 सितंबर को प्रात: 10 बजे से सांय 5 बजे तक वहीं 01 अक्तूबर को 9 बजे से परीक्षा समाप्ति तक संचालित रहेगा।


Support us By Sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *