मृतक किसान की पत्नी को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता


सवाई माधोपुर| केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड बौंली द्वारा सहकार जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत मृतक की पत्नी को दस लाख रुपए का बैंक स्टेटमेंट दिया गया। ऋण पर्यवेक्षक राजेश कुमार खंडेलवाल ने बताया कि सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 18 से 79 आयु वर्ग के सभी ऋणी सदस्यों को 292 रुपए 50 पैसे के वार्षिक प्रीमियम पर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाता है। यह बीमा सभी ऋणी सदस्यों का अनिवार्य रूप से बीमा होता है। योजना के तहत बीमित ऋणी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। उक्त योजनांतर्गत थड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति थड़ी के अंतर्गत पट्टियां गांव निवासी लालाराम गुर्जर पुत्र राम कुंवार गुर्जर योजना के तहत बीमित था। जिसकी 25 अक्तूबर 2024 को दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। जिस पर थड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा अध्यक्ष रामजीलाल गुर्जर, व्यवस्थापक नरेश कुमार जायसवाल, बैंक शाखा प्रबंधक ओम प्रकाश हाथीवाल आदि ने मृतक की पत्नी राजन्ती देवी को उसके बैंक खाते में 10 लाख रुपए हस्तांतरित कर बैंक स्टेटमेंट की प्रति प्रदान की। इस अवसर पर सहकारी साख समिति एम्पलाइज यूनियन उपशाखा बौंली के कई पदाधिकारी, सदस्य एवं विभिन्न ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापक उपस्थित थे। जानकारी के अनुसार मृतक लालाराम गुर्जर ने 20 अक्टूबर 2024 को ही बीमा योजना के अनुसार प्रीमियम राशि 292 रुपए 50 पैसे जमा करवाए थे। संयोग से पांच दिन बाद ही उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यदि पांच दिन पूर्व योजना की बीमा की प्रीमियम राशि जमा नहीं होती तो मृतक की पत्नी को यह लाभ नहीं मिलता।


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