अधिवक्ता के खिलाफ झूठी शिकायत करने पर लगाया 10 हजार रूपये जुर्माना
जोधपुर, बार कॉन्सिल ऑफ़ राजस्थान की अनुशासन समिति ने अलवर जिले के कोटकासिम निवासी एडवोकेट चरण सिंह यादव के खिलाफ पेश की गई शिकायत को ख़ारिज करते हुए शिकायत कर्ता राकेश कुमार यादव पुत्र राम सिंह निवासी बूढ़ीबावल के खिलाफ दस हजार रूपये का हर्जाना लगाया है।एडवोकेट चरण सिंह यादव ने बताया कि राकेश कुमार यादव ने उसके खिलाफ बार कॉन्सिल ऑफ़ राजस्थान जोधपुर में इस आशय क़ी शिकायत दर्ज करवाई कि अधिवक्ता चरण सिंह पत्रकारिता और अन्य कार्य करता है जिसने सोशल मीडिया पर गलत प्रचार कर उसके व्यवसाय को बदनाम कर पेशेवर कदाचार किया है।उक्त शिकायत का जवाब देते हुए अधिवक्ता चरण सिंह ने बताया कि वह अधिवक्ता के अलावा अन्य कोई व्यवसाय नहीं करता है तथा वह आप पार्टी का सदस्य होने से राजनितिक व सामाजिक मुद्दों से जुड़ाव रखता है जो किसी भी रूप में अधिवक्ता अधिनियम के खिलाफ नहीं है। इसके अतिरिक्त शिकायत कर्ता कुख्यात ठग है जिसके खिलाफ धोखाधड़ी सहित चैक अनादरण के कई मामले विचाराधीन हैं।जिनमें से दो मामलों में वो उनके विरुद्ध वकील हैं इसलिए शिकायत कर्ता ने झूठी शिकायत दर्ज करवाई है जिसके समर्थन में अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किया गया।अपने मामले को साबित करने में शिकायत कर्ता के विफल रहने पर अनुशासन समिति के चेयरमेन सुशील शर्मा एडवोकेट व सदस्य भुवनेश शर्मा तथा मनोज कुमार आहूजा ने परिवाद को ख़ारिज करते हुए अस्पष्ट आरोप और उसका किसी भी उचित साक्ष्य के समर्थन के अभाव में शिकायत कर्ता के खिलाफ दस हजार रूपये का हर्जाना लगाने के आदेश पारित किये है।