राजकीय सम्प्रेषण एवं किशोर गृह का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा
सवाई माधोपुर।पंकज शर्मा। 11 दिसम्बर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर की सचिव श्वेता गुप्ता ने राजकीय सम्प्रेषण एवं किशोर गृह सवाई माधोपुर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने उपस्थित विधि से संघर्षरत किशोरो को अधिकारों की जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक रूप से सक्षम न होने पर निःशुल्क विधिक सहायता से वकील प्राप्त करने का अधिकार, नियम समय पर निर्धारित मात्रा व गुणवता का नाश्ता व भोजन-बर्तन-बिस्तर प्राप्त करना, समय पर वांछित चिकित्सा उपचार प्राप्त करना, बंदी खाता खोलकर राशि जमा करना, जेलकर्मियों द्वारा प्रताडना पर उच्चाधिकारियों या न्यायालयों को शिकायत करना, महिला बंदी को 6 वर्ष तक के अपने बच्चें को पास रखने तथा उसके लिए अतिरिक्त खुराक, शिक्षा, उपचार व पालनाघर का अधिकार है।
इसके साथ ही उन्होंने नियमित पैरोल के अधिकार के बारे मे जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक पैरोल पूर्व पैरोल में आचरण अच्छा होने पर दिया जाता है। आपात पैरोल के अधिकार के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जेल में सजा भुगत रहे किसी कैदी के साथ कभी भी कोई पारिवारिक आकस्मिकता की स्थिति में आपात पैरोल देय होती है। ऐसी आकस्मिकता कैदी के निकट रक्त एवं प्रथम संबंध रिश्तेदार की मृत्यु आदि पर देय है। इस अवसर पर अरविन्द कुमार प्रिन्सीपल मजिस्टेªट किशोर न्याय बोर्ड सवाई माधोपुर सहित अन्य कर्मचारीगण एवं आमजन उपस्थित रहे।

2014 से लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं। 2015 से 2021 तक गंगापुर सिटी पोर्टल (G News Portal) का बतौर एडिटर सञ्चालन किया। 2017 से 2020 तक उन्होंने दैनिक समाचार पत्र राजस्थान खोज खबर में काम किया। 2021 से 2022 तक दैनिक भास्कर डिजिटल न्यूज और साधना न्यूज़ में। 2021 से अब तक वे आवाज आपकी न्यूज पोर्टल और गंगापुर हलचल (साप्ताहिक समाचार पत्र) में संपादक और पत्रकार हैं। साथ ही स्वतंत्र पत्रकार हैं।