पुलिस आयुक्त प्रयागराज के हलफनामा पर हाईकोर्ट ने जाहिर की नाराजगी

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पुलिस आयुक्त प्रयागराज के हलफनामा पर हाईकोर्ट ने जाहिर की नाराजगी

प्रयागराज।ब्यूरो राजदेव द्विवेदी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौ हत्या के मामले में पुलिस आयुक्त रमित शर्मा द्वारा दाखिल हलफनामा पर असंतुष्टि जताते हुए सरकार को प्रयागराज सहित पूरे यूपी के थानों में दर्ज प्राथमिकताओं का ब्यौरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने पूछा है कि यूपी के थानों में गौ हत्या की कुल कितनी प्राथमिकी दर्ज है। कितने मामलों में जांच चल रही है और कितने मामलों में आरोप पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। कोर्ट ने अपर महासचिव पीके गिरि को भी अनुपालन के लिए आदेश की प्रति उपलब्ध कराने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने सैफ अली खान की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। इसके पूर्व कोर्ट ने इस मामले में पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को तलब कर याची के खिलाफ 4 सालों से विवेचना पूरी न होने पर नाराजगी जाहिर की थी। पुलिस आयुक्त कोर्ट के 17 नवंबर के आदेश के अनुपालन में 30 नवंबर को उपस्थित हुए और बिना शर्त माफी मांगते हुए याची के मामले में हलफनामा पर जानकारी मुहैया कराई थी। इस पर अपर महासचिव पीके गिरि ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। न्यायालय ने इस पर समय देते हुए केस की सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तिथि तय कर दी है। हाला कि कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत दे दी है।


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