नाबालिक बच्चों को चलाने के लिए वाहन मालिक ने दिया वाहन तो खैर नहीं सीधे होगी जेल व जुर्माना

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नाबालिक बच्चों को चलाने के लिए वाहन मालिक ने दिया वाहन तो खैर नहीं सीधे होगी जेल व जुर्माना

प्रयागराज। ब्यूरो राजदेव द्विवेदी। उत्तर प्रदेश में नाबालिक बच्चों के गाड़ी चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। ऐसा करते पाए जाने पर 3 साल की सजा व 25 हजार रुपए तक की सजा हो सकती है। यदि वाहन मालिक ने अपने घर के नाबालिक बच्चों को बाइक, स्कूटर व कार चलाने अथवा कहीं आने जाने के लिए देते हैं तो ऐसा करना बंद कर दे,क्योंकि उत्तर प्रदेश में गाड़ी मालिक को जेल भेजने वाला कानून सख्ती से लागू होने जा रहा है। यूपी सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के इरादे से मोटर व्हीकल एक्ट को कड़ाई से लागू करने का फैसला किया है। यूपी के सभी आरटीओ, ए आरटीओ, आरएम व एआरएम के साथ इसके लिए पुलिस की भी जिम्मेदारी और जवाब देही तय की गई है। प्रदेश के परिवार आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यूपी की सीमा के अंदर 18 वर्ष से कम के बच्चों को किसी भी हाल में वाहन चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ऐसा करते पाए जाने पर जिसके नाम पर गाड़ी होगी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने भी प्रदेश के सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को आदेश जारी कर 18 साल से कम आयु के छात्र-छात्राओं द्वारा दो पहिया और चार पहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए इस कानून का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए और सभी शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाए।


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