राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिकरण नियम 1995 में संशोधन पर आईएफडब्ल्यूजे ने जताया मुख्यमंत्री का आभार


राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिकरण नियम 1995 में संशोधन पर आईएफडब्ल्यूजे ने जताया मुख्यमंत्री का आभार

सवाई माधोपुर 12 अगस्त। (राजेष षर्मा)। इण्डियन फेडरेशन आॅफ वर्किंग जर्नलिस्ट (आईएफडब्ल्यूजे) सवाई माधोपुर ने राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम 1995 में संशोधन करने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं समस्त मंत्री मण्डल का आभार जताया है।
आईएफडब्ल्यूजे के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम 1995 में संशोधन करते हुए आघिस्वीकरण नियमों का सरलीकरण किया है। इस संशोधन से प्रिंट मीडिया के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया के युवा पत्रकारों का अधिस्वीकरण भी हो सकेगा। साथ ही जिन अघिस्वीकृत पत्रकारों की आयु 75 वर्ष हो चुकी है, उनका अधिस्वीकरण कार्ड आजीवन बनेगा अर्थात उनके अधिस्वीकरण कार्ड के नवीनीकरण की बाध्यता समाप्त हो जाएगी।
आईएफडब्ल्यूजे जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुऐ मांग की है कि संगठन द्वारा की जा रही बहुप्रतिक्षित मांग पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने भी राज्य में शीघ्र लागू किया जाए। इसके साथ ही उन्होने वरिष्ठ नागरिकों की आयु के मापदण्डानुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के पत्रकारों के अधिस्वीकरण कार्ड आजीवन बनाने तथा वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों की सम्मान राशि को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के समान ही वरिष्ठ पत्रकार तथा उनके बाद उनके जीवन साथी को आजीवन जीवनयापन राशि के रूप में करने, पत्रकारों को आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराने आदि की मांग की है।
इसी प्रकार अघिस्वीकृत पत्रकार प्रेस ब्यूरो के अध्यक्ष सुरेश सोगानी ने मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल आभार व्यक्त करते हुऐ 75 वर्ष की आयु वाले पत्रकारों के साथ राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों में एक व्यक्ति को निःशुल्क यात्रा का प्रावधान करने तथा अधिस्वीकृत सम्मान राशि में सामाजिक पेंशन राशि के समान प्रति वर्ष 15 प्रतिशत बढ़ाए जाने की न्यायोचित मांग है। उन्होने कहा कि पत्रकार अपना सारा जीवन समाज, राष्ट्र की सेवा में लगा देता है। वृद्धावस्था में उसके पास जीवन यापन के लिए कोई साधन नहीं है। इसलिए जीवन यापन वास्ते इस राशि में संशोधन किया जाना आवश्यक है।


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