इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना का आगाज 10 अगस्त से


इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना का आगाज 10 अगस्त से

सवाई माधोपुर, 3 अगस्त। इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना की तैयारियों के संबंध में गुरूवार को जिला कलक्टर सुरेश कुमार ओला ने भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के वीसी रूम से समस्त उपखण्ड अधिकारियों की बैठक ली।
बैठक में जिला कलक्टर ने कहा कि इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के प्रथम चरण में जिले के 50 हजार 992 लाभार्थियों को स्मार्ट फोन वितरित किया जाएगा। जिसमें शहरी क्षेत्र के 8 हजार 143 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 42 हजार 849 लाभार्थी शामिल है। उन्हांेने बताया कि योजना के तहत 10 अगस्त, 2023 से जिला मुख्यालय पर 1 एवं ब्लॉक मुख्यालयों पर 7 शिविरों का आयोजन कर लाभार्थियों को फोन वितरित किए जाएंगे। उन्होंने शिविरों में लाभार्थियों के लिए छाया, पानी, बैठने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने, शिविर से दो दिन पूर्व ही लाभार्थियों एसएमएस एवं नामजद पर्ची के माध्यम से आमंत्रित करने के निर्देश समस्त उपखण्ड अधिकारियों को दिए।
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के संयुक्त निदेशक पंकज मीना ने बताया कि शिविरों में हेल्पडेस्क पर जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, फोटो एवं अन्य ई-केवाईसी के लिए मान्य दस्तावेजों की पहचान की जाएगी। इसके बाद लाभार्थी की पात्रता की पहचान कर ई-केवाईसी और अन्य फॉर्म भरवाएं जाएंगे। ई-केवाईसी के बाद लाभार्थी द्वारा जिओ, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल में से किसी भी एक कंपनी की सिम और इंटरनेट डेटा प्लान का चयन किया जा सकेगा। इंटरनेट डेटा प्लान के चुनाव के बाद लाभार्थी अधिकृत मोबाइल डीलरों से अपनी पसंद का स्मार्टफोन खरीद सकेंगे। खास बात यह है कि लाभार्थी किसी भी डीलर से कोई भी फोन खरीदने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन योजना के लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से कम होने पर चिरंजीवी परिवार के मुखिया का साथ दोनो के आधार कार्ड एवं फोटो लेकर आना अनिवार्य है।

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राजस्थान सरकार 6 हजार 800 रुपये देगी

चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया लाभार्थी को स्मार्टफोन के लिए राजस्थान सरकार डीबीटी के माध्यम से 6 हजार 800 रुपये देगी। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन खरीदने के लिए 6 हजार 125 रुपये और 9 माह के इंटरनेट डाटा के लिए 675 रुपये दिए जाएंगे। लाभार्थी राज्य सरकार द्वारा देय राशि से ज्यादा कीमत का स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। शेष राशि का भुगतान स्वयं को करना होगा।

ये होंगे लाभार्थी

सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9-12 में अध्यनरत छात्राएं, सरकारी उच्च शिक्षण व तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राएं, विधवा एवं एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं, वर्ष 2022-23 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत 100 दिवस कार्य पूर्ण करने वाले परिवार की महिला मुखिया, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 दिवस कार्य पूर्ण करने वाले परिवार की महिला मुखिया। साथ ही सूची में किसी पात्र लाभार्थी का नाम नहीं होने पर राजस्थान सम्पर्क 181 पर पंजीकरण कराया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज

9वीं से 12वीं कक्षा और उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं के लिए आईडी कार्ड और एनरॉलमेंट नंबर, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं के लिए पीपीओ नंबर एवं पैन कार्ड (यदि हो तो) आवश्यक है।
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अगरवाला, अतिरिक्त जिला कलक्टर डॉ. सूरज सिंह नेगी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा, उपखण्ड अधिकारी कपिल शर्मा, नायब तहसीलदार विनोद शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।


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