विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से नालसा योजनाओं की दी जानकारी


सवाई माधोपुर 31 मई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशनुसार लीगल सर्विसेज यूनिट फोर मनोन्याय (एल एस यू एम) के तत्वाधान में पुलिस थाना बहरावंडा कलां में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
यूनिट सदस्य अधिकार मित्र दिनेश कुमार बैरवा ने बताया कि शिविर का आयोजन यूनिट सदस्य रमेश चंद तेहरिया की अध्यक्षता एवं थानाधिकारी सुमेर सिंह उप निरीक्षक के सानिध्य में किया गया। शिविर में पैनल अधिवक्ता रमेश चन्द तेहरिया ने उपस्थित लोगों को मानसिक रूप से विकलांग और बौद्धिक अक्षमता वाले लोगों के लिए विधिक सेवाएं योजना, 2024, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना के उद्देश्य के बारे में बताया। उन्होंने योजना का मकसद, लोगों को कानूनी मदद मुहैया कराने के बारे में बताया गया। अधिकार मित्र दिनेश कुमार बैरवा ने कहा कि नालसा योजना के तहत मानसिक रूप से विकलांग लोगों के साथ संवेदनशीलता से पेश आने और उनके मानवीय अधिकारों का सम्मान करने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि योजना के तहत, विधिक सेवा संस्थानों द्वारा इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि मानसिक रूप से विकलांग लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए इन लोगों के मानवीय अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना चाहिए थानाधिकारी सुमेर सिंह रालसा द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने विधिक सेवा योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ आमजन को अधिकाधिक लाभ दिलाने की बात कही। अधिकार मित्र दिनेश कुमार बैरवा ने कहा कि ऐसे लोगों के साथ संवेदनशीलता और देखभाल से पेश आना चाहिए. मानसिक रूप से विकलांग लोगों को कानूनी मदद देने के लिए, विधिक सेवा संस्थानों द्वारा विशेष यूनिट का गठन किया गया है। इस दौरान सदस्यों द्वाराआमजन एवं पुलिस थाना स्टाफ को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति 2014 के तहत मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, मानसिक बीमारी से उबरने में सक्षम बनाने तथा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने, सामुदायिक जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देने, गंभीर मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों की देखभाल, आउटरीच सेवाएं आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही तंबाकू निर्मित उत्पाद एवं नशीले पदार्थों के सेवन के दुष्परिणाम के बारे में जानकारी देते हुए कोटपा एक्ट के प्रावधानों की जानकारी देकर धूम्रपान नही करने हेतु प्रेरित किया गया। इस दौरान सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक एवं आमजन मौजूद रहें।


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