सवाई माधोपुर, 3 दिसंबर।श्रद्धा ओम त्रिवेदी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव समीक्षा गौतम की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा संचालित मानसिक रूप से बीमार एवं बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2024 के संबंध में मंगलवार को एडीआर सेंटर जिला न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने मानसिक रूप से बीमार एवं बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों के संबंध में गठित लीगल सर्विसेज यूनिट मनोन्याय के सदस्यगण को मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों एवं बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों तक कानूनी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित किए जाने एवं उन्हें सभी सिविल, प्रशासनिक, आपराधिक एवं अन्य मामलों में कानूनी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु दिशा निर्देश प्रदान किए।
तत्पश्चात पैनल अधिवक्ता एवं मास्टर ट्रेनर अभय कुमार गुप्ता द्वारा लीगल सर्विसेज यूनिट मनोन्याय के उपस्थित सदस्यों को योजना का उद्देश्य, विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों एवं शैक्षणिक संस्थाओं के साथ मिलकर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने, पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड एवं सार्वजनिक स्थलों पर विधिक सेवाओं की जानकारी प्रदान करने, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।
साथ ही चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल राधेश्याम जोगी एवं डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने उपस्थित सदस्यों को मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों एवं बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों को विधिक सेवाएं प्रदान करने में विधिक सेवा प्रदाताओं की भूमिका, मानसिक रूप से बीमार एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।