पेट्रोल एवं डीजल आरक्षित रखने के निर्देष
सवाई माधोपुर 14 अक्टूबर। विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेष कुमार ओला के निर्देषानुसार चुनाव कार्यो के लिए अधिग्रहित किए गए वाहनों को बिना किसी अवरोध के समय पर पेट्रोल एवं डीजल उपलब्ध करवाया जाना है।
इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले समस्त पेट्रोल पम्प, आईओसीएल, बीपीसीएल एवं एचपीसीएल को निर्देषित किया है कि वे प्रत्येक पेट्रोल पम्प पर 2500 लीटर पेट्रोल एवं 5 हजार लीटर डीजल आरक्षित रखना सुनिष्चित करें।
जिला रसद अधिकारी ज्ञानचन्द ने बताया कि आरक्षित मात्रा जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना कम नहीं करें अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने संबंधित क्षेत्र के प्रवर्तन निरीक्षकों को निर्देष दिए है कि चुनाव कार्यो में लगे वाहनों को पेट्रोल/डीजल लेने में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं को इसके लिए समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों को पाबन्द किया जाए।

2014 से लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं। 2015 से 2021 तक गंगापुर सिटी पोर्टल (G News Portal) का बतौर एडिटर सञ्चालन किया। 2017 से 2020 तक उन्होंने दैनिक समाचार पत्र राजस्थान खोज खबर में काम किया। 2021 से 2022 तक दैनिक भास्कर डिजिटल न्यूज और साधना न्यूज़ में। 2021 से अब तक वे आवाज आपकी न्यूज पोर्टल और गंगापुर हलचल (साप्ताहिक समाचार पत्र) में संपादक और पत्रकार हैं। साथ ही स्वतंत्र पत्रकार हैं।