11 लाख 75 हजार रूपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के निर्देश


11 लाख 75 हजार रूपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के निर्देश

सवाई माधोपुर, 30 अक्टूबर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सवाई माधोपुर के अध्यक्ष अतुल कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में पीडितों को प्रतिकर दिलवाये जाने के लिए जिला प्राधिकरण के पदेन सदस्यगण की बैठक आयोजित हुई।
बैठक में पीडित प्रतिकर स्कीम एवं महिलाओं के लिए संचालित नालसा योजना 2018 के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों एवं थानाधिकारियों से प्राप्त आपराधिक प्रकरणों के 16 प्रार्थना पत्र प्रतिकर हेतु लंबित थे जिसमें समिति द्वारा सभी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर आपराधिक घटनाओं में जीवन हानि के प्रार्थना पत्रों में 1 अन्तरिम स्तर के प्रार्थना पत्रों में सर्वसम्मति से 2 लाख 50 हजार रूपये तथा किशोर न्याय समिति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जे.जे.बी. में लंबित बाल पीडितो के मामले में 09 अन्तरिम स्तर के प्रार्थना पत्रो में 9 लाख 25 हजार  रूपये की आर्थिक सहायता प्रतिकर के रूप में दिये जाने के आदेश प्रदान किए।
बैठक में न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय सवाई माधोपुर एस.के. पाराशर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्वेता गुप्ता, पंकज नरूका न्यायाधीश एम.ए.सी.टी. न्यायालय सवाई माधोपुर, विशिष्ट न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. कोर्ट सवाई माधोपुर पल्लवी शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट सवाई माधोपुर भावना भार्गव, जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर सुरेश ओला, जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर हर्षवर्धन अग्रवाला, अध्यक्ष अभिभाषक संघ सवाई माधोपुर राधेश्याम वैष्णव, राजकीय लोक अभियोजक सवाई माधोपुर जितेन्द्र शर्मा एवं गंगापुर सिटी के जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक वी.सी. के माध्यम से उपस्थित रहे।


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