आरएएस प्रारम्भिक परीक्षा के दौरान बन्द रहेगा इन्टरनेट

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आरएएस प्रारम्भिक परीक्षा के दौरान बन्द रहेगा इन्टरनेट

सवाई माधोपुर 27 सितम्बर। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा, 2023 को पूर्ण सजगता, सतर्कता एवं पारदर्षिता से सम्पन्न कराने के लिए केन्द्राधीक्षकों एवं फ्लाइंगस्केवेड के सदस्यों की बैठक अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं परीक्षा समन्वयक जीतेन्द्र सिंह नरूका की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ने कहा कि राजस्थान राज्य अधिनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2023 का आयोजन जिले के 43 परीक्षा केन्द्रों पर होगा जिसमें 10 हजार 818 विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा 1 अक्टूबर, 2023 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान वाईफाई एवं इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेगी।
उन्होंने बताया कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के संचालन में किसी भी गतिविधि में अनुचित साधन का उपयोग पूर्णतया निषिद्ध एवं कठोर दण्ड से दण्डनीय है। उन्होंने बताया कि परीक्षा में परीक्षार्थी व कार्मिक द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग व नकल जैसी अवांछित गतिविधियां पायी जाने पर न्यूनतम 10 वर्ष किन्तु आजीवन कारावास तक के दण्ड एवं न्यूनतम 10 लाख रूपए जो 10 करोड़ रूपए तक हो सकता है तक जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थी को भर्ती परीक्षा देने से वर्जित भी किया जाएगा।
परीक्षार्थी क्या लाएं:- परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में केवल तीन चीजे नीला बाॅल पेन, प्रवेष पत्र एवं मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अतिरिक्त कोई भी सामग्री नहीं लेकर आएगा।
ड्रेस कोड:- पुरूष अभ्यर्थी आधी आस्तीन की शर्ट/टी-षर्ट व पैरा में हवाई चप्पल पहनकर आएगा। वहीं महिला अभ्यर्थी आधी आस्तीन का ब्लाउज या कुर्ता व पैरो में चप्पल पहनकर आएंगी। उन्हें किसी प्रकार के जेवर-गहने पहनने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी अभ्यर्थी को मौजे, टाई, चष्मा पहनकर परीक्षा केन्द्र में प्रवेष करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। परीक्षार्थी के पास किसी भी प्रकार का मोबाइल सेलुलर फोन, पेजर, घड़ी व किसी भी प्रकार के इलेक्ट्राॅनिक्स डिवाइस लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी को परीक्षा से 1 घण्टा पूर्व प्रातः 10 बजे तक ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेष की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके पश्चात आने वाले किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेष की अनुमति नहीं होगी।
अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक हिमांषु शर्मा ने बताया कि परीक्षा के महत्व एवं गोपनीयता की दृष्टि से परीक्षा के प्रष्न पत्रों की सुरक्षा हेतु पुख्ता पुलिस व्यवस्था सुनिष्चित की गई है। कोषालय से परीक्षा केन्द्र तक परीक्षा सामग्री पहुंचाने के लिए पुलिस गार्ड की पुख्ता व्यवस्था है। वहीं प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों की संख्या केन्द्रों की संवेदनषीलता को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने व मोबाईल फोन प्रतिबंध की पालना सुनिष्चित करने हेतु पर्याप्त पुलिस दल परीक्षा केन्द्रों पर तैनात किया जाएगा। इसके अतिरिकत जिला मुख्यालय पर पुलिस गष्तीदलों का गठन भी किया गया जो परीक्षा केन्द्रों पर तैनात पुलिस कर्मियों की चैकिंग करने के साथ-साथ आवष्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस दल की व्यवस्था सुनिष्चित की गई।


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