तंबाकू उत्पादों की बिक्री, सेवन और विज्ञापन पर कोटपा अधिनियम के तहत् हुई कार्यवाही
सवाईमाधोपुर, 15 जून। 31 मई से संचालित 60-दिवसीय टोेबेको फ्री युवा कैम्पेन अभियान के दौरान तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति जनजागरूकता विकसित करने के साथ ही तंबाकू उत्पादों की बिक्री, सेवन और विज्ञापन करने पर कोटपा अधिनियम के तहत जिले में कार्यवाही की गई। गुरुवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण के दलों ने अधिनियम के अनुसार समझाईश की गई। इसके साथ ही चालान की कार्यवाही तथा सैंपल कलेक्शन की कार्यवाही की।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. धर्मसिंह मीना ने बताया कि मिल्क डेयरी बूथों पर और स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री, प्रदर्शन और विज्ञापन की आकस्मिक जांच करने और कोटपा अधिनियम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही विभागीय टीम द्वारा की जा रही है। साथ ही टीम सदस्यों द्वारा दुकान संचालकों व तम्बाकू खाने वालों की समझाइश भी की जा रही है। एफएसओ वेद प्रकाश पूर्वीया, बाबु लाल तगाया व तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ टीम ने मिलकर कार्यवाही की।