शाहपुरा के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार निर्धारित


शाहपुरा के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार निर्धारित

शाहपुरा, मूलचंद पेसवानी/ जिला कलेक्टर टीकम चन्द बोहरा ने न्यायालय जिला कलेक्टर शाहपुरा व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर शाहपुरा के नए व विचाराधीन प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार निर्धारित कर दिया गया है |
जहाजपुर, बनेडा व शाहपुरा तहसील के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 उक्त धाराओं के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निमाण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम आर्बिट्रेटर (एन.एच.ए.आई.) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 न्यायालय स्थानान्तरण जिले के सभी प्रकरणों की सुनवाई न्यायालय जिला कलक्टर शाहपुरा में होगी।


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