तलाक याचिका का फैसला 6 महीने में करने के निर्देश
केकड़ी की अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या एक के न्यायालय में विचाराधीन विवाह विच्छेद याचिका को राजस्थान उच्च न्यायालय ने छ महीने के भीतर निस्तारण करने के आदेश जारी किये हैं।प्रार्थीया सुनीता (बदला हुआ नाम ) के अधिवक्ता मनोज आहूजा ने बताया कि उसने अपने पति राजकुमार (बदला हुआ नाम ) के खिलाफ 2021 में शारीरिक व मानसिक क्रूरता के आधार पर याचिका प्रस्तुत की थी याचिका प्रस्तुत करने के बाद भी अप्रार्थी उसके पति ने उसके साथ क्रूरता जारी रखी तथा विवाह विच्छेद याचिका के निस्तारण में कोई रूचि नहीं दिखाई जिस पर उसने अधिवक्ता मनोज आहूजा व रविन्द्र पालीवाल के माध्यम से प्रकरण के शीघ्र निस्तारण का आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर सुनवाई करते हुए प्रकरण से सम्बंधित तथ्यों के दृष्टिगत रखते हुए मामले का छ महीने के भीतर निस्तारण का आदेश जारी किया है
मूलचंद पेसवानी

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