बाल विवाह रोकथाम पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

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बाल विवाह रोकथाम पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

गंगापुर सिटी 4 नवम्बर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति गंगापुर सिटी के तत्वाधान में एक्शन प्लान के तहत अति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 गंगापुर सिटी सुश्री आकांक्षा मीणा व न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय गंगापुर सिटी श्रीमती नेहा वर्मा के द्वारा न्यायालय परिसर गंगापुर सिटी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
विधिक जागरूकता शिविर में उपस्थित आमजन को स्थाई लोक अदालत में आने वाली जनउपयोगी सेवाओं पानी, बिजली, सड़क, टेलीफोन आदि से संबंधित विषयों के बारे में जानकारी प्रदान की और साथ ही बाल विवाह रोकथाम के बारे में आमजन को जागरूक किया और बताया कि बाल विवाह के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष तक लड़की की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की है इससे कम उम्र में विवाह करना कानून अपराध है, साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में भी आमजन को जागरूक किया। उन्होने आमजन को बताया कि बाल विवाह होने पर इसकी सूचना कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07462-294301 व 8306002136 पर दे सकते हैं।


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