बिना लाइसेंस के खुलेआम संचालित हो रहीं मीट की दुकानें नियमों का नहीं हो रहा पालन
प्रयागराज। जनपद के यमुनानगर नगर पंचायत शंकरगढ़ में बिना अनुमति के मीट की दुकानें संचालित हो रही हैं ज्यादातर दुकानें नगर की रिहायशी इलाके में खुली हुई है जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने वाले लोगों को मुंह पर कपड़ा ढक कर चलना पड़ता है जिससे राहगीरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मीट की दुकानों के आसपास आवारा कुत्तों का जमावड़ा बना रहता है जो नजर झपकते ही लोगों को काटने दौड़ते हैं। नियमानुसार मीट की दुकानों के लिए अलग से
स्थान होना चाहिए लेकिन यहां दुकानदारों द्वारा नियमों की अनदेखी की जा रही है सुबह से लेकर देर रात तक मीट की दुकानें खुली रहती है, शायद इन दुकानों पर जिम्मेदारों की नजर नहीं पड़ती। शंकरगढ़ के लाइनपार घसीटे के प्रसिद्ध रसगुल्ला दुकान के सामने मीट की खुली दुकान देखी जा सकती है। ऐसे ही नगर के कई मोहल्लों में खुलेआम मीट के कारोबारी नियम कानून को ठेंगा दिखाकर धज्जियां उड़ाने में लगे हैं।
*मीट की दुकान खोलने के लिए यह है गाइडलाइन*
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के बहुत पहले से ही मीट की दुकानों के लिए कुछ आदेश जारी किए थे जिनका नगर पंचायत शंकरगढ़ में सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में मीट की दुकानों के संचालन के लिए 17 बिंदुओं पर आधारित गाइडलाइन जारी की थी जो अब भी प्रभावी है। नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानदार को जेल भी हो सकती है।
*इन शर्तों को करना होगा पूरा तभी खुलेगी मीट की दुकान*
1-मीट की दुकान धार्मिक स्थल से 50 मीटर की दूरी पर हो, धार्मिक स्थल के मेन गेट से 100 मीटर की दूरी पर हो।
2-मीट की दुकानें सब्जी व मछली की दुकान के पास नहीं होगी।
3-मीट के दुकान के अंदर जानवर या पक्षी नहीं काटे जाएंगे।
4-मीट की दुकानों पर काम करने वालों को सरकारी डॉक्टर से हेल्थ सर्टिफिकेट लेना होगा।
5-मीट की क्वालिटी पशु डॉक्टर से प्रस्तावित करानी होगी।
6-शहरी इलाकों में सर्किल ऑफीसर नगर निगम और फूड सेफ्टी एण्ड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से एनओसी लेनी होगी।
7-ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत सर्किल अफसर और एफएसडीए एनओसी देंगे।
8-मीट दुकानदार बीमार या प्रेग्नेंट जानवर नहीं काट सकेंगे।
9-मीट दुकानदार हर 6 महीने पर अपनी दुकान की सफेदी करण करेंगे।
10-मीट दुकान में कूड़े के निपटारे के लिए समुचित व्यवस्था होगी।
11-मीट काटने के चाकू और दूसरे धारदार हथियार स्टील के होंगे।
12-बूचड़खाने से खरीदे गए मीट का पूरा हिसाब किताब रखना होगा।
13-मीट इंसुलेटेड फ्रीजर वाली गाड़ियों में ही बूचड़खाना से ढोया जाए।
14-मीट को जिस फ्रिज में रखा जाएगा उसका दरवाजा पारदर्शी होगा।
15-मीट की दुकानों में गीजर जरूरी होगा।
16-दुकान के बाहर पर्दे या गहरे रंग का ग्लास लगा हो ताकि किसी को मीट नजर ना आए।
17-एफएसडीए के किसी मानक का उल्लंघन होते हुए ही लाइसेंस रद्द हो जाएगा।
R. D. Diwedi

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