पम्फलेट, पोस्टर, विज्ञापन, हैण्डबिल मुद्रण पर नियंत्रण के संबंध में
प्रिन्टिंग प्रेस संचालकों/प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित
सवाई माधोपुर, 3 नवंबर। विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान पम्फलेट, पोस्टर, विज्ञापन, हैण्डबिल मुद्रण पर नियंत्रण के संबंध में शुक्रवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी जीतेन्द्र सिंह नरूका की अध्यक्षता में जिले के प्रिन्टिंग प्रेस संचालकों/प्रतिनिधियों तथा एमसीएमसी सदस्यों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिन्टिंग प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन पम्फलेट्स, पोस्टरों इत्यादि का मुद्रण और प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-क के उपबंधों द्वारा शासित होगा।
पम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण:- उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पम्पलेट या पोस्टरों को प्रकाशित या मुद्रित नहीं करेगा या मुद्रित या प्रकाशित नहीं करायेगा, जिसके मुख पर उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न अंकित हो। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचक पम्फलेट या पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं करेगा या करवाएगा जब तक उसके प्रकाशक के पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों द्वारा जिनको वह व्यक्तिगत रूप से जानता हो, सत्यापित कर दो प्रतियो में उसके द्वारा मुद्रक को नहीं दे दी जाती और जबकि दस्तावेज मुद्रण के पश्चात युक्तिसंगत समय के भीतर घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के साथ मुद्रक द्वारा जहां यह मुद्रित हो, उस राज्य की राजधानी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को और किसी अन्य मामले में, उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जहां वह मुद्रित किया गया हो, भेज न दी जाए।
उन्होंने बताया कि किसी दस्तावेज की प्रतियों की संख्या को बढ़ाने के लिए हाथ द्वारा नकल करने को छोड़कर किसी भी प्रक्रिया को मुद्रक समझा जाएगा और मुद्रक पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा और निर्वाचन पम्फलेट या पोस्टर का तात्पर्य किसी मुद्रित पम्फलेट, हैंडबिल या अन्य दस्तावेज से है जो किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को प्रोत्साहित करने या पक्षपात प्रतिकूल करने के लिए वितरित किया जावे या किसी इश्तिहार या पोस्टर से है जिसमे किसी निर्वाचन का कोई संदर्भ हो किन्तु उसमें ऐसा कोई हैंडबिल, इश्तिहार या पोस्टर सम्मलित न होगा जिसमें कि किसी निर्वाचन सभा की तिथि, समय, स्थान और अन्य विवरण या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं को सामान्य अनुदेश घोषित किए गए हो।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है कारावास से जिसको 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने से, जिसे दो हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनो सहित दंडनीय होगा। उन्होंने कहा कि विधिक प्रावधानों की कड़ाई से अनुपालना एवं अनुसरण किये जाने के भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों की पालना में आदेश दिया जाता है कि जिले के सभी मुद्रणालय 127-क लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की अपेक्षाओं के अनुरूप उनके द्वारा मुद्रित किसी निर्वाचन पम्पलेटों, पोस्टरों या ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रकीय हाशिये में स्पष्ट रूप से मुद्रक एवं प्रकाशकों के नाम एवं पते अंकित करंे।
जिले के सभी मुद्रणालय धारा 127-क (2) के अधीन अपेक्षित रूप से प्रकाशक द्वारा प्राप्त किए घोषणा पत्र और मुद्रित सामग्री की प्रतियां (प्रत्येक ऐसी मुद्रित सामग्री की 4 अतिरिक्त प्रतियों के साथ) मुद्रित किये जाने के तीन दिनों के भीतर जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।
किसी निर्वाचक पैम्फलेटों, पोस्टरों आदि के मुद्रण के कार्य को लेने से पूर्व धारा 127 क-1 (2) की शर्तों के अनुसार आदेश के साथ संलग्न परिशिष्ठ क में जिला मजिस्टेªट को अग्रेषित करते समय मुद्रक द्वारा भी उसे प्रमाणित किया जाएगा।
निर्वाचक पैम्फलेटों, पोस्टरों आदि के मुद्रक द्वारा प्रकाशक के घोषणा पत्रा के साथ मुद्रित की गई चार प्रतियाँ उसके मुद्रित किये जाने के तीन दिनों के भीतर आदेश के साथ संलग्न परिशिष्ठ ख में आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में मुद्रित दस्तावेजों की प्रतियों की संख्या और ऐसे कार्य हेतु कीमत से संबंधित सूचना के साथ जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी।
किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के द्वारा उपरोक्त कानूनी प्रावधान का किसी भी प्रकार से उल्लंघन गंभीरता पूर्वक लिया जाएगा और मामले में राज्य के सुसंगत नियमों के अधीन मुदणालय के अनुज्ञापत्र को निरस्त किए जाने की कार्यवाही को सम्मिलित करते हुए कठोर कार्यवाही की जाएगी।
मीडिया एवं एमसीएमसी प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी हेमन्त सिंह ने सभी प्रिन्टिंग प्रेस प्रतिनिधियों को शादी, जन्मदिन, जडूला मुण्डन सहित अन्य धार्मिक अवसरों पर प्रकाशित किए जाने वाले सभी कार्ड एवं सामग्री पर 25 नवंबर, 2023 मतदान तिथि अवश्य अंकित करने का सुझाव दिया।
उन्होंने इस दौरान पेड न्यूज पर निगरानी के लिए सूचना केंद्र में संचालित एमसीएमसी प्रकोष्ठ के बारे में जानकारी प्रदान की। साथ ही उन्होंने बताया कि संदेहास्पद ‘पेड न्यूज‘ की जानकारी मिलने पर, शिकायत के आधार पर एवं स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया जाएगा। प्रकरण दृष्टिगत होने पर जिला स्तरीय एमसीएमसी के निर्देश पर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 96 घंटों के अंदर संबंधित प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस प्राप्ति के समय के 48 घंटों के अन्दर अभ्यर्थी को उस नोटिस का जवाब देना होगा। रिटर्निंग अधिकारी प्राप्त जवाब को जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन व अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी ) के पास भेजेगा, जिस पर जिला स्तरीय एमसीएमसी जवाब प्राप्त होने के 48 घंटों के अंदर अपना निर्णय देगी। रिटर्निंग अधिकारी उस निर्णय से अभ्यर्थी को सूचित करेंगे और कन्फर्म पेड न्यूज का खर्च अभ्यर्थी के खर्चे में जोड़ा जाएगा।
उन्होंने बताया कि निर्णय के विरुद्ध अभ्यर्थी निर्णय की प्रति प्राप्ति के 48 घण्टों के अंदर राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन व अनुवीक्षण समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी ने अपने जवाब में पेड न्यूज होना मान लिया है तो पेड न्यूज की लागत डीआईपीआर, डीएवीपी के आधार पर ज्ञात कर अभ्यर्थी के खाते में जोड़ दी जाएगी।
बैठक में रिटर्निंग अधिकारी सवाई माधोपुर अनिल कुमार चौधरी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी मलारना डूंगर केशव मीना ने भी प्रिन्टिंग प्रेस प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने के निर्देश प्रदान किए।
बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के संयुक्त निदेशक पंकज मीना, सहायक निदेशक मधुसूदन सिंह, तहसीलदार निर्वाचन चन्द्रशेखर, तहसीलदार सवाई माधोपुर मुकेश अग्रवाल, तहसीलदार चौथ का बरवाड़ो कमल पचौरी, इण्डियन ऑफसेट अकबर अली, क्लासिक ऑफसेट मोहम्मद अली, डायमण्ड प्रिन्टर्स सैफ अली, जैन ऑफसेट एण्ड फलेक्स दिनेश जैन, अग्रवाल ऑफसेट संयज गर्ग, ज्ञान ऑफसेट ज्ञानचन्द जैन, शिवा ऑफसेट खण्डार, श्री कृष्ण ऑफसेट राजेश अग्रवाल, रॉयल प्रिन्टर्स मोहम्मद जावेद, भारत प्रिन्टर्स सवाई माधोपुर रामावतार गुप्ता सहित अन्य प्रिन्टिंग प्रेस प्रतिनिधि उपस्थित रहे।