विधानसभा चुनाव के तहत विभिन्न प्रकोष्ठ प्रभारियों के साथ बैठक सम्पन्न

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विधानसभा चुनाव के तहत विभिन्न प्रकोष्ठ प्रभारियों के साथ बैठक सम्पन्न
आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश

सवाई माधोपुर 6 अक्टूबर। विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता प्रकोष्ठ, मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी, निर्वाचन व्यय मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ, आईटी सेल प्रभारियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला की अध्यक्षता शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 सफलता पूर्वक सम्पन्न कराना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विधान सभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसलिए समस्त संबंधित अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आचार संहिता लागू होने के 72 घण्टो के भीतर किए जाने वाले आवश्यक कार्य सम्पादित कराते हुए निश्चित समयावधि में सम्पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि सभी संबंधित शिकायत प्रकोष्ठ के प्रभारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार को निर्देशित किया कि आदर्श आचार संहिता लगने के पश्चात सभी रिटर्निंग अधिकारियों के माध्यम से आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के राजकीय कार्यालयों, भवनों, पुलों आदि पर किसी भी राजनीतिक दल का नाम, चुनाव चिन्ह अथवा अन्य कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित न होने दें। उन्होंने कहा कि सरकारी सम्पत्ति का विरूपण 24 घंटे में, सार्वजनिक सम्पत्ति और सार्वजनिक स्थल का विरूपण 48 घंटे में तथा निजी सम्पत्ति का विरूपण 72 घण्टे में हटाने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट विभागों से करवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भवन, बाउंड्रीवाल, पोल, साइन बोर्ड इत्यादि पर लिखे स्लोगन, नारे व अन्य प्रचार-सामग्री अभियान बतौर हटवाए जाएँ। इसके साथ ही उन्होंने राजकीय वाहनों के दुरूपयोग के संबंध में दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि दिशा निर्देशों की पालना रिपोर्ट चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के 24 घण्टे के भीतर चुनाव आयोग को प्रेषित करें। राजकोष से सरकार की उपलब्धियांे के संबंध में प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जाए।
उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी अभ्यर्थियों व राजनैतिक दलों के निर्वाचन व्यय की प्रभावी मॉनिटरिंग भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार करवाया जाना सुनिश्चित करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी निर्वाचन से जुड़े प्रकोष्ठ आदर्श आचार संहिता सहित भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान से आने वाले निर्वाचन से संबंधित सभी आदेशों को गम्भीरता से स्वयं पढ़े और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी पढ़ने के लिए कहे। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी राजकीय कार्मिक किसी भी राजनैतिक पार्टी के नेता या कार्यकर्ता के साथ मंच साझा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
विभागों की वेबसाइट्स से फोटो हटवाने के निर्देश:- जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता लागू होने के तुरन्त बाद विभिन्न विभागों की वेबसाईट्स से मंत्री/राजनैतिक व्यक्तियों के फोटो हटाने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रदान किए। उन्होंने आचार संहित प्रभावी होने के बाद विकास एवं निर्माण कार्यो से संबंधित कोई भी नवीन कार्य प्रारम्भ नहीं करने के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिए। साथ ही विभाग में पूर्व से संचालित एवं नवीन स्वीकृत कार्य जो अभी तक प्रारम्भ नहीं हुए है कि सूची निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 72 घण्टे की अवधि में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचन विभाग को प्रेषित करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. धर्मसिंह मीना, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के संयुक्त निदेशक पंकज मीना, अधीक्षण अभियंता जेवीवीएनएल सतीश अग्रवाल, विकास अधिकारी समय सिंह मीना, अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग गोविन्द सहाय मीना सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।


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